बालोद में 13 वर्षीय नाबालिग से कथित सामूहिक दुष्कर्म का मामला, तीन आरोपी हिरासत में

छत्तीसगढ़ के बालोद जिले के रनचिरई थाना क्षेत्र में 13 वर्षीय नाबालिग छात्रा के साथ कथित सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पीड़िता की मां की शिकायत पर पुलिस ने तीन नामजद आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) और पॉक्सो एक्ट के तहत अपराध दर्ज किया है। पुलिस ने तीनों को हिरासत में लेकर जांच शुरू कर दी है। मामले में पीड़िता के बयान, चिकित्सकीय साक्ष्य और अन्य तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

Oct 29, 2026 - 14:25
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बालोद में 13 वर्षीय नाबालिग से कथित सामूहिक दुष्कर्म का मामला, तीन आरोपी हिरासत में

UNITED NEWS OF ASIA. सुनील साहू, बालोद l छत्तीसगढ़ के बालोद जिले के रनचिरई थाना क्षेत्र के एक गांव में 13 वर्षीय नाबालिग छात्रा के साथ कथित सामूहिक दुष्कर्म का गंभीर मामला सामने आया है। पीड़िता की मां की शिकायत के आधार पर पुलिस ने तीन नामजद युवकों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) और पॉक्सो एक्ट की संबंधित धाराओं के तहत अपराध दर्ज किया है। पुलिस के अनुसार, तीनों आरोपियों को हिरासत में लेकर मामले की विवेचना की जा रही है। फिलहाल मामले में लगाए गए आरोपों की जांच जारी है।

पेन खरीदने घर से निकली थी बच्ची

शिकायत के मुताबिक, 13 वर्ष 3 महीने की पीड़िता गांव के शासकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय में कक्षा आठवीं की छात्रा है। 14 अक्टूबर की शाम करीब 7 बजे वह पेन खरीदने के लिए घर से निकली थी। रात 8 बजे तक उसके घर वापस नहीं लौटने पर परिजनों को चिंता हुई और उन्होंने उसकी तलाश शुरू कर दी। इसी दौरान रात करीब 11 बजे परिजनों को सूचना मिली कि बच्ची गांव के कुछ युवकों के साथ एक परिचित के घर में बेहोशी की हालत में मिली है। इसके बाद परिजन उसे गुंडरदेही अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां प्राथमिक उपचार किया गया। अगले दिन उसे घर लाया गया।

पीड़िता ने मां को बताई घटना

शिकायत में पीड़िता ने आरोप लगाया कि गांव के दो युवक उसे डराकर एक घर में ले गए और वहां तीसरे युवक को बुलाया। आरोप है कि इसके बाद तीनों उसे मकान की पहली मंजिल पर स्थित एक कमरे में ले गए। कमरे का दरवाजा बंद करने के बाद उसके साथ जबरदस्ती की गई। घटना के बाद बच्ची डरी-सहमी और गुमसुम रहने लगी। परिजनों के पूछने पर उसने 26 अक्टूबर को अपनी मां को कथित घटना के बारे में बताया। इसके बाद पीड़िता की मां ने परिजनों और स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ 27 अक्टूबर को रनचिरई थाने पहुंचकर लिखित शिकायत दर्ज कराई।

BNS और पॉक्सो एक्ट के तहत अपराध दर्ज

पुलिस ने शिकायत के आधार पर तीनों नामजद आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 65(1), 70(2), 137(2), 127(2) तथा पॉक्सो एक्ट की धारा 4(2) और 6 के तहत अपराध दर्ज किया है। पुलिस के अनुसार, तीनों आरोपियों को हिरासत में लिया गया है और मामले की जांच की जा रही है।

साक्ष्यों के आधार पर होगी आगे की कार्रवाई

मामले की जांच के दौरान पीड़िता के बयान, चिकित्सकीय साक्ष्य और अन्य उपलब्ध तथ्यों का परीक्षण किया जाएगा। पुलिस जांच के निष्कर्षों के आधार पर आगे की वैधानिक कार्रवाई करेगी। नाबालिग से जुड़ा मामला होने के कारण पीड़िता की पहचान उजागर करने वाली किसी भी जानकारी को प्रकाशित करने से बचना आवश्यक है। फिलहाल आरोपों की पुष्टि जांच पूरी होने के बाद ही हो सकेगी।