सरोधा बांध में पर्यटकों से विवाद करने वाले युवक पर पुलिस की प्रतिबंधात्मक कार्रवाई

कबीरधाम के सरोधा बांध में पर्यटकों से विवाद और गाली-गलौज कर हंगामा करने वाले युवक के खिलाफ सिटी कोतवाली पुलिस ने त्वरित प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की। पुलिस ने लक्ष्मण साहू को धारा 170 बीएनएसएस के तहत गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया। संभावित अप्रिय घटना को रोकने के लिए धारा 126 और 135(3) बीएनएसएस के तहत भी कार्रवाई की गई।

Oct 5, 2026 - 16:25
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सरोधा बांध में पर्यटकों से विवाद करने वाले युवक पर पुलिस की प्रतिबंधात्मक कार्रवाई

UNITED NEWS OF ASIA. सौरभ नामदेव, कबीरधाम। जिले के पर्यटन स्थलों और सार्वजनिक स्थानों पर कानून-व्यवस्था बनाए रखने को लेकर पुलिस लगातार सतर्कता बरत रही है। इसी क्रम में सरोधा बांध क्षेत्र में पर्यटकों एवं आम नागरिकों से विवाद कर हंगामा करने वाले एक युवक के खिलाफ सिटी कोतवाली पुलिस ने त्वरित प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की। पुलिस की तत्परता से मौके पर संभावित अप्रिय घटना को समय रहते टाल दिया गया।

पुलिस के अनुसार, 4 अक्टूबर 2026 को थाना सिटी कोतवाली को सूचना मिली कि सरोधा बांध के पास एक युवक पर्यटकों के साथ वाद-विवाद करते हुए गाली-गलौज कर रहा है। सूचना को गंभीरता से लेते हुए थाना पेट्रोलिंग टीम तत्काल सरोधा बांध पहुंची और मौके की स्थिति का जायजा लिया। पुलिस को वहां लक्ष्मण साहू पिता परसादी साहू, उम्र 20 वर्ष, निवासी तारो, थाना कवर्धा, जिला कबीरधाम, पर्यटकों और आने-जाने वाले लोगों के साथ अनावश्यक विवाद करते हुए मिला।

पुलिस टीम ने मौके पर युवक को समझाइश दी और पर्यटकों तथा आम नागरिकों के साथ विवाद नहीं करने एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए कहा। हालांकि, पुलिस की समझाइश के बावजूद युवक दोबारा जोर-जोर से चिल्लाने लगा और विवाद की स्थिति उत्पन्न करने लगा। उसके व्यवहार के कारण मौके पर लोगों की भीड़ एकत्रित होने लगी और स्थिति बिगड़ने की आशंका पैदा हो गई। युवक के मारपीट पर उतारू होने की स्थिति को देखते हुए पुलिस ने तत्काल हस्तक्षेप किया।

सिटी कोतवाली पुलिस ने संभावित अप्रिय घटना को रोकने के लिए युवक के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की। पुलिस के मुताबिक, संज्ञेय अपराध घटित होने की पूर्ण संभावना को देखते हुए लक्ष्मण साहू को धारा 170 बीएनएसएस के तहत गिरफ्तार किया गया। इसके बाद शांति एवं कानून-व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से उसके खिलाफ धारा 126 और 135(3) बीएनएसएस के तहत पृथक इस्तगासा तैयार किया गया। अधिक से अधिक प्रतिभूति से प्रतिबंधित किए जाने के लिए उसे न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

पुलिस की इस कार्रवाई का उद्देश्य केवल विवाद होने के बाद कार्रवाई करना नहीं, बल्कि संभावित अप्रिय घटनाओं को समय रहते रोकना और पर्यटकों एवं आम नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। सरोधा बांध जैसे पर्यटन स्थलों पर बड़ी संख्या में लोग घूमने पहुंचते हैं। ऐसे में किसी भी प्रकार का विवाद, गाली-गलौज या मारपीट की स्थिति सार्वजनिक शांति एवं सुरक्षा के लिए परेशानी का कारण बन सकती है।

कबीरधाम पुलिस ने आम नागरिकों और पर्यटकों से अपील की है कि पर्यटन एवं सार्वजनिक स्थलों पर शांति और अनुशासन बनाए रखें। किसी भी प्रकार के विवाद या संदिग्ध गतिविधि की जानकारी मिलने पर तत्काल पुलिस को सूचित करें। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि कानून-व्यवस्था प्रभावित करने वाले लोगों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
पुलिस की त्वरित कार्रवाई से सरोधा बांध में संभावित विवाद को बढ़ने से पहले ही नियंत्रित कर लिया गया। इस कार्रवाई के माध्यम से पुलिस ने सार्वजनिक एवं पर्यटन स्थलों पर शांति व्यवस्था बनाए रखने और आम नागरिकों की सुरक्षा को लेकर अपनी सतर्कता भी स्पष्ट की है।