राजहरा पुलिस ने सटोरिये को किया गिरफ्तार, सट्टा पट्टी और ₹1,420 नगद बरामद

बालोद जिले के राजहरा थाना पुलिस ने सट्टा लिखते एक आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया। आरोपी के कब्जे से सट्टा पट्टी, ₹1,420 नगद और डाट पेन बरामद किया गया। पुलिस ने छत्तीसगढ़ जुआ प्रतिषेध अधिनियम 2022 की धारा 6 के तहत कार्रवाई की है।

Aug 10, 2026 - 10:55
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राजहरा पुलिस ने सटोरिये को किया गिरफ्तार, सट्टा पट्टी और ₹1,420 नगद बरामद

UNITED NEWS OF ASIA. सुनील साहू, बालोद l बालोद जिले के राजहरा थाना पुलिस ने सट्टा लिखते एक आरोपी को रंगे हाथों गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से सट्टा पट्टी पर्ची, नगदी रकम और डाट पेन बरामद किया है। आरोपी के खिलाफ छत्तीसगढ़ जुआ प्रतिषेध अधिनियम 2022 की धारा 6 के तहत कार्रवाई की गई है।

पुलिस के अनुसार टाउन पेट्रोलिंग एवं जुर्म जरायम पतासाजी के दौरान वार्ड क्रमांक 19 स्थित लखपति चाय ठेला के पास एक व्यक्ति संदिग्ध गतिविधि में सट्टा पट्टी लिखते मिला। पुलिस ने मौके पर कार्रवाई करते हुए लीलाराम बागडे पिता स्वर्गीय घसिया राम बागडे, उम्र 57 वर्ष, निवासी वार्ड क्रमांक 13 राजहरा को पकड़ लिया।

तलाशी के दौरान आरोपी के कब्जे से लाइनिंग कागज में लिखी सट्टा पट्टी पर्ची, ₹1,420 नगद और एक डाट पेन बरामद किया गया। पुलिस ने बरामद सामग्री को जब्त कर आरोपी के खिलाफ छत्तीसगढ़ जुआ प्रतिषेध अधिनियम 2022 की धारा 6 के तहत मामला दर्ज किया। कार्रवाई के बाद आरोपी को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया।

पुलिस की अपील

राजहरा पुलिस ने आम नागरिकों से अपील की है कि अवैध शराब बिक्री, जुआ-सट्टा, गांजा बिक्री और नशीली दवाओं जैसी अवैध गतिविधियों से दूर रहें। पुलिस ने कहा कि अवैध गतिविधियों में संलिप्त पाए जाने पर कानूनी कार्रवाई के साथ जेल जाना पड़ सकता है।