सीएचसी कुकदूर में चिकित्सक से गाली-गलौज और धमकी, शासकीय कार्य में बाधा डालने वाला आरोपी गिरफ्तार

कबीरधाम जिले के सीएचसी कुकदूर में ड्यूटी पर तैनात चिकित्सक के साथ गाली-गलौज, धमकी, धक्का-मुक्की और शासकीय कार्य में बाधा डालने के मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार आरोपी के खिलाफ थाना कुकदूर में अपराध क्रमांक 60/2026 के तहत बीएनएस की विभिन्न धाराओं सहित छत्तीसगढ़ चिकित्सा सेवक तथा चिकित्सा सेवा संस्थान अधिनियम की धारा 3(2) के तहत कार्रवाई की गई। आरोपी को 06 अक्टूबर को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर भेजा गया।

Oct 6, 2026 - 17:39
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सीएचसी कुकदूर में चिकित्सक से गाली-गलौज और धमकी, शासकीय कार्य में बाधा डालने वाला आरोपी गिरफ्तार

UNITED NEWS OF ASIA. सौरभ नामदेव, कबीरधाम l कबीरधाम जिले के कुकदूर स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में ड्यूटी पर तैनात चिकित्सक के साथ गाली-गलौज, धमकी, धक्का-मुक्की और शासकीय कार्य में बाधा डालने के मामले में कुकदूर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के अनुसार आरोपी के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध कर जांच के बाद पर्याप्त साक्ष्य मिलने पर 06 अक्टूबर 2026 को विधिवत गिरफ्तारी की गई। आरोपी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है।

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार यह घटना 13 सितंबर 2026 की रात की है। उस समय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र कुकदूर में चिकित्सा अधिकारी डॉ. लक्ष्मी नारायण सिन्द्राम ड्यूटी पर तैनात थे। इसी दौरान ग्राम रोखनी निवासी एक महिला मरीज को जहर सेवन के उपचार के लिए अस्पताल लाया गया था। चिकित्सक द्वारा मरीज का प्राथमिक उपचार किया जा रहा था। उपचार के दौरान मरीज के सहयोग नहीं करने की स्थिति में उसकी स्वास्थ्यगत सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बेहतर उपचार के लिए उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पंडरिया रेफर किया गया।

बताया गया कि इसी दौरान रात करीब 11:20 बजे ग्राम छींदीडीह निवासी गिरानी धुर्वे अस्पताल पहुंचा और मरीज के उपचार को लेकर चिकित्सक से विवाद करने लगा। पुलिस के अनुसार आरोपी ने चिकित्सक के साथ गाली-गलौज की और जान से मारने की धमकी दी। इसके साथ ही झूमाझपटी और धक्का-मुक्की करते हुए चिकित्सक के शासकीय कार्य में व्यवधान उत्पन्न किया गया। घटना के बाद चिकित्सा अधिकारी ने थाना कुकदूर में लिखित शिकायत दर्ज कराई।

शिकायत मिलने के बाद कुकदूर पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए अपराध दर्ज कर जांच शुरू की। पुलिस ने प्रार्थी चिकित्सक और प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों के बयान दर्ज किए तथा घटना से संबंधित दस्तावेजों का परीक्षण किया।

विवेचना के दौरान सामने आए तथ्यों और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आरोपी के खिलाफ अपराध प्रमाणित पाए जाने पर प्रकरण में छत्तीसगढ़ चिकित्सा सेवक तथा चिकित्सा सेवा संस्थान अधिनियम, 2010 की धारा 3(2) भी जोड़ी गई।
इस मामले में थाना कुकदूर में अपराध क्रमांक 60/2026 दर्ज किया गया है। आरोपी गिरानी धुर्वे, पिता करणसिंह धुर्वे, उम्र 40 वर्ष, निवासी जंगल खाम्ही, थाना कुकदूर, जिला कबीरधाम के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता की धारा 296, 351(2), 132, 221 तथा छत्तीसगढ़ चिकित्सा सेवक तथा चिकित्सा सेवा संस्थान अधिनियम, 2010 की धारा 3(2) के तहत कार्रवाई की गई।

कबीरधाम पुलिस के अनुसार विवेचना में पर्याप्त साक्ष्य मिलने के बाद आरोपी को 06 अक्टूबर 2026 को गिरफ्तार किया गया और न्यायालय में पेश किया गया। न्यायालय के आदेश के बाद आरोपी को न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया। यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक जितेन्द्र कुमार यादव के निर्देशन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हेमसागर सिदार और अमित कुमार पटेल के मार्गदर्शन तथा पुलिस अनुविभागीय अधिकारी पंडरिया भूपत सिंह के दिशा-निर्देशन में की गई। थाना प्रभारी कुकदूर निरीक्षक संतोष मिश्रा के नेतृत्व में पुलिस टीम की भूमिका रही।

पुलिस ने कहा है कि शासकीय कार्य में बाधा डालने तथा ड्यूटी पर तैनात अधिकारी-कर्मचारियों के साथ दुर्व्यवहार करने वालों के विरुद्ध तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर विधिसम्मत कार्रवाई जारी रहेगी।