कबीरधाम पुलिस की शराबखोरी पर कार्रवाई, आबकारी एक्ट के 8 प्रकरण दर्ज
कबीरधाम जिले में अवैध शराब और सार्वजनिक स्थानों पर शराबखोरी के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आबकारी एक्ट के तहत 8 प्रकरण दर्ज किए हैं। कुण्डा और लोहारा में शराब पिलाने की सुविधा उपलब्ध कराने वालों पर कार्रवाई हुई, जबकि पांडातराई क्षेत्र में सार्वजनिक स्थानों और स्कूल परिसर के सामने शराब पीने वालों के खिलाफ मामले दर्ज किए गए।
UNITED NEWS OF ASIA. कबीरधाम। जिले में अवैध शराब के सेवन और सार्वजनिक स्थानों पर शराबखोरी के खिलाफ कबीरधाम पुलिस ने कार्रवाई तेज कर दी है। पुलिस अधीक्षक जितेन्द्र कुमार यादव के निर्देशन तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हेमसागर सिदार और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अमित पटेल के मार्गदर्शन में थाना एवं चौकी प्रभारियों द्वारा लगातार निगरानी और कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में कुण्डा, लोहारा और पांडातराई थाना क्षेत्रों में आबकारी एक्ट के तहत कुल 8 प्रकरण दर्ज कर आरोपियों के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की गई है।
थाना कुण्डा पुलिस ने अपराध क्रमांक 164/2026 के तहत धारा 36(सी), आबकारी एक्ट में रमेश पिता रतिराम साहू, उम्र 35 वर्ष, निवासी सैन्हाभाठा, थाना कुण्डा के खिलाफ कार्रवाई की। पुलिस के अनुसार आरोपी द्वारा अवैध धन अर्जित करने की नीयत से लोगों को शराब पिलाने की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही थी।
इसी तरह थाना लोहारा पुलिस ने आबकारी एक्ट के तहत दो अलग-अलग मामलों में कार्रवाई की। अपराध क्रमांक 159/2026, धारा 36(सी) के तहत नकुल राम पिता सुखउ निषाद, उम्र 50 वर्ष, निवासी भिंभौरी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। पुलिस के अनुसार आरोपी द्वारा लोगों को शराब पिलाने की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही थी। वहीं अपराध क्रमांक 160/2026, धारा 36(सी) के तहत कुमेश्वर पिता श्यामलाल निषाद, उम्र 26 वर्ष, निवासी भिंभौरी के विरुद्ध भी इसी तरह की कार्रवाई की गई।
थाना पांडातराई क्षेत्र में सार्वजनिक स्थानों पर शराबखोरी के पांच मामलों में कार्रवाई की गई। अपराध क्रमांक 164/2026, धारा 36(च), 1 आबकारी एक्ट के तहत चिने उर्फ सुनील पिता चंद्रहास जायसवाल, उम्र 27 वर्ष, निवासी खंडसरा को स्कूल परिसर के सामने सार्वजनिक स्थान पर शराब पीते पाए जाने पर कार्रवाई की गई।
अपराध क्रमांक 165/2026 के तहत जलेश पिता द्वारिका मरकाम, उम्र 23 वर्ष, निवासी कंझेटा के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। पुलिस के अनुसार उसे ग्राम कंझेटा के स्कूल मैदान में सार्वजनिक रूप से शराब पीते हुए पाया गया था।
इसी क्रम में अपराध क्रमांक 166/2026 के तहत अजय पिता बलराम चंद्रवंशी, उम्र 24 वर्ष, निवासी कंझेटा, अपराध क्रमांक 167/2026 के तहत कन्हैया पिता संतोष यादव, उम्र 26 वर्ष, निवासी कंझेटा तथा अपराध क्रमांक 168/2026 के तहत नोहर पिता संतोष चंद्रवंशी, उम्र 23 वर्ष, निवासी कंझेटा के विरुद्ध कार्रवाई की गई। पुलिस के अनुसार इन सभी को ग्राम कंझेटा के स्कूल मैदान में आम जगह पर शराब पीते हुए पाया गया था।
कबीरधाम पुलिस ने कहा है कि सार्वजनिक स्थानों पर शराबखोरी करने और लोगों को शराब पिलाने की सुविधा उपलब्ध कराने वालों पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। पुलिस द्वारा आबकारी एक्ट के प्रावधानों के तहत ऐसे मामलों में वैधानिक कार्रवाई जारी रखने की बात कही गई है। कुल 8 मामलों में की गई कार्रवाई के बाद पुलिस ने सार्वजनिक स्थानों पर शराबखोरी और अवैध रूप से शराब पिलाने की गतिविधियों के खिलाफ सख्ती का संकेत दिया है।