कबीरधाम में अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई, 13 प्रकरण दर्ज, 15 आरोपियों पर वैधानिक कार्रवाई

कबीरधाम पुलिस ने अवैध शराब बिक्री, परिवहन और सार्वजनिक स्थानों पर शराब सेवन के खिलाफ कार्रवाई करते हुए जिले में 13 अलग-अलग प्रकरण दर्ज किए हैं। पुलिस के अनुसार इन मामलों में 15 आरोपियों के विरुद्ध आबकारी एक्ट के तहत वैधानिक कार्रवाई की गई। पंडरिया में तीन आरोपियों से 12.600 बल्क लीटर शराब और एक मोटरसाइकिल समेत कुल 45,600 रुपये का मशरूका जब्त किया गया।

Oct 2, 2026 - 19:13
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कबीरधाम में अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई, 13 प्रकरण दर्ज, 15 आरोपियों पर वैधानिक कार्रवाई

UNITED NEWS OF ASIA. सौरभ नामदेव, कबीरधाम। कबीरधाम पुलिस ने जिले में अवैध शराब के कारोबार, शराब बिक्री, परिवहन और सार्वजनिक स्थानों पर शराब सेवन के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 13 अलग-अलग प्रकरण दर्ज किए हैं। पुलिस के अनुसार 1 अक्टूबर 2026 को जिले के विभिन्न थाना और चौकी क्षेत्रों में की गई कार्रवाई में कुल 15 आरोपियों के विरुद्ध आबकारी एक्ट के तहत वैधानिक कार्रवाई की गई। इन मामलों में धारा 34(2), 36(च)(1) और 36(सी) के तहत प्रकरण दर्ज किए गए हैं।

पुलिस के अनुसार यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक जितेन्द्र कुमार यादव के निर्देशन तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हेमसागर सिदार और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अमित कुमार पटेल के मार्गदर्शन में की गई। जिले के अलग-अलग थाना क्षेत्रों में अवैध शराब से जुड़ी गतिविधियों और सार्वजनिक स्थानों पर शराब सेवन करने वालों पर निगरानी रखी जा रही है।

पंडरिया थाना क्षेत्र में ग्राम पेड्रीखुर्द-दलपुरवा चौक के पास अवैध रूप से शराब बिक्री करते पाए गए तीन आरोपियों के खिलाफ धारा 34(2) आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। पुलिस के अनुसार कन्हैया तिवारी, राजन मिश्रा और अमरदास गोयल को पकड़ा गया। इनके कब्जे से 12.600 बल्क लीटर शराब, जिसकी कीमत 5,600 रुपये बताई गई है, तथा एक मोटरसाइकिल क्रमांक CG-28-R-1690, जिसकी कीमत 40,000 रुपये है, जब्त की गई। कुल मशरूका 45,600 रुपये का बताया गया है।

थाना कवर्धा क्षेत्र में भी तीन अलग-अलग प्रकरण दर्ज किए गए। सरोधा रोड स्थित दक्ष पैलेश के पास सार्वजनिक स्थान पर शराब सेवन करते पाए गए सुरेन्द्र साहू के खिलाफ धारा 36(च)(1) के तहत कार्रवाई की गई। वहीं लोहारा नाका नहर पार क्षेत्र में लोगों को शराब पिलाने की सुविधा उपलब्ध कराने के आरोप में चंद्रकांत पाली और अशोक पात्रे के खिलाफ धारा 36(सी) आबकारी एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज किया गया।

थाना लोहारा और पुलिस चौकी रणवीरपुर क्षेत्र में सार्वजनिक स्थानों पर शराब सेवन के तीन मामलों में उदेराम पटेल, अमीलाल पटेल और घनश्याम अग्रवाल के खिलाफ कार्रवाई की गई। तीनों मामलों में धारा 36(च)(1) के तहत प्रकरण दर्ज किया गया।

पुलिस चौकी दशरंगपुर, थाना पिपरिया क्षेत्र में हाईस्कूल के पास सार्वजनिक स्थान पर शराब सेवन करने के मामले में भगतराम निषाद के खिलाफ धारा 36(सी) के तहत कार्रवाई की गई। वहीं थाना पांडातराई क्षेत्र में दुकान पर लोगों को शराब पिलाने की सुविधा उपलब्ध कराने के मामले में राधेश्याम चंद्रवंशी के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया गया।

थाना कुण्डा क्षेत्र में भी सार्वजनिक स्थानों पर शराब सेवन करने के तीन मामले सामने आए। पुलिस ने बलराम निर्मलकर, राजेन्द्र भास्कर और सुरेन्द्र पात्रे के खिलाफ धारा 36(च)(1) के तहत कार्रवाई की। इसके अलावा पुलिस चौकी दामापुर क्षेत्र के ग्राम पथर्रा में दुकान पर लोगों को शराब पिलाने की सुविधा उपलब्ध कराने के मामले में गणेशराम कोसले के खिलाफ धारा 36(सी) के तहत कार्रवाई की गई।

कबीरधाम पुलिस के अनुसार जिले में अवैध शराब से संबंधित गतिविधियों पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। पुलिस का कहना है कि कानून-व्यवस्था बनाए रखने और आमजन के लिए शांतिपूर्ण एवं सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से आबकारी एक्ट के उल्लंघन के मामलों में वैधानिक कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।