बालोद में नाबालिग बच्चों से मारपीट और प्रताड़ना के आरोप में महिला गिरफ्तार, किशोर न्याय अधिनियम के तहत कार्रवाई

बालोद में नाबालिग बच्चों के साथ कथित मारपीट और प्रताड़ना के मामले में थाना बालोद पुलिस ने 39 वर्षीय महिला शबाना बानो को गिरफ्तार किया है। बाल कल्याण समिति में बच्चों की शिकायत के बाद जांच की गई। शिकायत में गाली-गलौज, आंख में मिर्च डालने और गर्म प्रेस से हाथ जलाने जैसे गंभीर आरोप लगाए गए थे। पुलिस ने अपराध क्रमांक 497/2026 के तहत बीएनएस की धाराओं और किशोर न्याय अधिनियम की धारा 75 में मामला दर्ज कर आरोपी को न्यायालय में पेश किया है। मामले की विवेचना जारी है।

Oct 9, 2026 - 10:46
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बालोद में नाबालिग बच्चों से मारपीट और प्रताड़ना के आरोप में महिला गिरफ्तार, किशोर न्याय अधिनियम के तहत कार्रवाई

UNITED NEWS OF ASIA. सुनील साहू, बालोद l बच्चों के साथ कथित मारपीट और प्रताड़ना के मामले में बालोद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक महिला को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार, आरोपिया की पहचान शबाना बानो, उम्र 39 वर्ष, निवासी वार्ड क्रमांक 01, पाररास, बालोद के रूप में हुई है। यह कार्रवाई बाल संरक्षण और बच्चों के साथ होने वाली हिंसा से जुड़े मामले में की गई है। पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर आरोपी महिला को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया है। मामले में आगे की विवेचना जारी है।

बाल कल्याण समिति में दर्ज कराई गई थी शिकायत
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, पीड़ित बालक और बालिका ने बाल कल्याण समिति बालोद के समक्ष लिखित शिकायत प्रस्तुत की थी। शिकायत में आरोप लगाया गया कि महिला छोटी-छोटी बातों को लेकर बच्चों के साथ गाली-गलौज और मारपीट करती थी। शिकायत में बालक की आंख में मिर्च डालने और पढ़ाई को लेकर गर्म प्रेस आयरन से हाथ की कोहनी जलाने का गंभीर आरोप भी शामिल है।

बच्चों ने शिकायत में यह भी बताया कि उन्हें और उनके पिता को घर से निकालने की धमकी दी जाती थी। शिकायत मिलने के बाद संबंधित तथ्यों की जांच की गई। पुलिस के मुताबिक, जांच के दौरान प्रथम दृष्टया बच्चों के साथ मारपीट और प्रताड़ना किए जाने की बात सामने आने पर कानूनी कार्रवाई शुरू की गई।
बीएनएस और किशोर न्याय अधिनियम के तहत मामला दर्ज

बालोद पुलिस ने इस मामले में थाना बालोद में अपराध क्रमांक 497/2026 दर्ज किया है। प्रकरण में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 296 और 115(2) के साथ किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 75 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है। ये धाराएं मामले में दर्ज आरोपों के आधार पर लगाई गई हैं। आरोपों की अंतिम पुष्टि न्यायिक प्रक्रिया के दौरान साक्ष्यों के आधार पर होगी।
8 अक्टूबर को हुई गिरफ्तारी

पुलिस के अनुसार, आरोपिया शबाना बानो को 8 अक्टूबर 2026 को सुबह 10:45 बजे विधिवत गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी की सूचना नियमानुसार दी गई और इसके बाद महिला को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। फिलहाल मामले की विवेचना जारी है। पुलिस शिकायत से संबंधित तथ्यों और अन्य आवश्यक पहलुओं की जांच कर रही है।
बच्चों की सुरक्षा पर पुलिस का जोर

बालोद पुलिस ने कहा है कि बच्चों की सुरक्षा और संरक्षण के लिए पुलिस प्रतिबद्ध है। बच्चों के साथ हिंसा, मारपीट या प्रताड़ना से जुड़े मामलों में शिकायत मिलने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। इस मामले में भी बाल कल्याण समिति में मिली शिकायत के आधार पर जांच कर प्रकरण दर्ज किया गया है।

बच्चों के साथ कथित दुर्व्यवहार से जुड़े इस मामले ने बाल संरक्षण और घरेलू वातावरण में उनकी सुरक्षा के महत्व को फिर सामने ला दिया है। फिलहाल आरोपिया के खिलाफ दर्ज प्रकरण में पुलिस की जांच जारी है और आगे की कार्रवाई न्यायिक प्रक्रिया के अनुसार की जाएगी।