बालोद में अवैध रेत परिवहन पर खनिज विभाग की बड़ी कार्रवाई, चार ट्रैक्टर जब्त
छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में अवैध रेत परिवहन के खिलाफ खनिज विभाग ने कार्रवाई करते हुए चार ट्रैक्टर ट्रॉली सहित जब्त किए हैं। कलेक्टर दिव्या उमेश मिश्रा के निर्देश पर डौण्डी विकासखंड के ग्राम पटेली और घोटिया में औचक निरीक्षण किया गया। जब्त तीन ट्रैक्टर थाना डौण्डी और एक ट्रैक्टर थाना दल्लीराजहरा की अभिरक्षा में रखा गया है। खनिज विभाग ने स्पष्ट किया है कि अवैध उत्खनन, परिवहन और भंडारण के मामलों में नियमानुसार कार्रवाई जारी रहेगी।
UNITED NEWS OF ASIA. सुनील साहू, बालोद l जिले में अवैध रेत परिवहन और खनिज संसाधनों के अवैध दोहन पर रोक लगाने के लिए खनिज विभाग ने कार्रवाई तेज कर दी है। कलेक्टर दिव्या उमेश मिश्रा के निर्देशानुसार विभाग की टीम ने डौण्डी विकासखंड के ग्राम पटेली और ग्राम घोटिया में औचक निरीक्षण किया। इस दौरान अवैध रूप से रेत का परिवहन करते पाए जाने पर चार ट्रैक्टरों को ट्रॉली सहित जब्त किया गया। जब्त वाहनों को संबंधित थानों की अभिरक्षा में रखा गया है। खनिज विभाग की इस कार्रवाई से अवैध खनिज गतिविधियों में शामिल लोगों के बीच हड़कंप मचने की संभावना है।
खनिज विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार, 14 अक्टूबर 2026 को डौण्डी विकासखंड के ग्राम पटेली में टीम ने औचक निरीक्षण किया। जांच के दौरान रेत का अवैध परिवहन करते पाए जाने पर तीन ट्रैक्टर जब्त किए गए। इनमें नीले रंग का सोनालिका डीआई 35 ट्रैक्टर, लाल रंग का महिंद्रा युवो 575 और लाल रंग का महिंद्रा युवो 585 ट्रैक्टर शामिल है। कार्रवाई के बाद तीनों वाहनों को ट्रॉली सहित जब्त कर थाना डौण्डी की अभिरक्षा में रखा गया है।
इसी क्रम में 15 अक्टूबर की सुबह खनिज विभाग की टीम ने ग्राम घोटिया में भी औचक निरीक्षण किया। यहां रेत का अवैध परिवहन करते पाए जाने पर लाल रंग का महिंद्रा युवो 585 ट्रैक्टर ट्रॉली सहित जब्त किया गया। इस वाहन को आगे की कार्रवाई के लिए थाना दल्लीराजहरा की अभिरक्षा में रखा गया है। इस तरह विभाग ने दो स्थानों पर कार्रवाई करते हुए कुल चार ट्रैक्टरों को जब्त किया है।
जिला प्रशासन के अनुसार, जिले में खनिजों के अवैध उत्खनन, परिवहन और भंडारण को रोकने के लिए लगातार निगरानी की जा रही है। खनिज विभाग प्राप्त सूचनाओं और शिकायतों के आधार पर कार्रवाई कर रहा है। अधिकारियों का उद्देश्य खनिज संसाधनों के अवैध दोहन पर अंकुश लगाना और निर्धारित नियमों का पालन सुनिश्चित करना है।
जब्त वाहनों से संबंधित मामलों में खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 के तहत नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। इस कार्रवाई के माध्यम से प्रशासन ने अवैध खनिज गतिविधियों पर नियंत्रण रखने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है।
रेत निर्माण कार्यों और अन्य विकास गतिविधियों के लिए महत्वपूर्ण खनिज संसाधन है। इसके अवैध उत्खनन और परिवहन से शासन को राजस्व का नुकसान होने के साथ-साथ पर्यावरण पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। ऐसे में खनिज नियमों का पालन सुनिश्चित करना आवश्यक है। अब देखना होगा कि जिले में लगातार जारी निगरानी और कार्रवाई से अवैध रेत परिवहन पर कितना प्रभावी अंकुश लग पाता है।