रायपुर: उधारी की रकम मांगने पर मारपीट, तिल्दा नेवरा पुलिस ने चार आरोपियों को किया गिरफ्तार
रायपुर ग्रामीण जिले के तिल्दा नेवरा थाना क्षेत्र में उधार की रकम वापस मांगने पर मारपीट करने के मामले में पुलिस ने चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है। शिकायतकर्ता शेखर निषाद के अनुसार, रकम मांगने पर आरोपियों ने गाली-गलौज कर जान से मारने की धमकी दी और हाथ-मुक्कों, बांस के डंडे तथा धारदार चूड़ा से हमला कर चोट पहुंचाई। पुलिस ने अपराध क्रमांक 444/2026 के तहत मामला दर्ज कर घटना में प्रयुक्त बांस का डंडा और धारदार चूड़ा जब्त किया। आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है।
UNITED NEWS OF ASIA. रायपुर। छत्तीसगढ़ के रायपुर ग्रामीण जिले में अपराध नियंत्रण और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए तिल्दा नेवरा पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उधारी की रकम वापस मांगने पर मारपीट करने के मामले में चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार, यह घटना थाना तिल्दा नेवरा क्षेत्र के ग्राम लखना की है। मामले में शिकायतकर्ता शेखर निषाद की रिपोर्ट पर अपराध क्रमांक 444/2026 के तहत प्रकरण दर्ज कर विवेचना शुरू की गई थी।
उधारी की रकम मांगने पर हुआ विवा
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, शेखर निषाद ने अपने पड़ोसी को उधार रकम दी थी। जरूरत पड़ने पर जब उन्होंने अपनी रकम वापस मांगी, तो विवाद हो गया। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि इस दौरान आरोपियों ने शेखर निषाद के साथ गाली-गलौज की और जान से मारने की धमकी दी। इसके बाद हाथ-मुक्कों, बांस के डंडे और धारदार चूड़ा से मारपीट कर उन्हें चोट पहुंचाई गई। घटना की शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की।
पुलिस ने चार आरोपियों को किया गिरफ्तार
प्रकरण में त्वरित कार्रवाई करते हुए तिल्दा नेवरा पुलिस ने चार आरोपियों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपियों में जितेन्द्र साहू, उम्र 19 वर्ष, देवानंद उर्फ देवा साहू, उम्र 24 वर्ष, लक्ष्मीनारायण उर्फ पप्पू साहू, उम्र 31 वर्ष और छबीराम साहू, उम्र 37 वर्ष शामिल हैं। पुलिस के अनुसार, चारों आरोपी ग्राम लखना, थाना तिल्दा नेवरा, जिला रायपुर के निवासी हैं।
मारपीट में इस्तेमाल सामग्री जब्त
पुलिस ने कार्रवाई के दौरान घटना में प्रयुक्त बांस का डंडा और धारदार चूड़ा जब्त किया है। आरोपियों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 296, 115(2), 351(2), 118(2) और 3(5) के तहत अपराध दर्ज किया गया है। गिरफ्तारी के बाद आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर न्यायालय के समक्ष पेश किया गया, जहां से उन्हें जेल दाखिल किया गया।
शांति व्यवस्था बनाए रखने प्रतिबंधात्मक कार्रवाई
तिल्दा नेवरा पुलिस ने क्षेत्र में लड़ाई-झगड़े और विवाद करने वाले असामाजिक तत्वों के विरुद्ध प्रतिबंधात्मक कार्रवाई भी की है। पुलिस ने बताया कि फुलेश्वर चतुर्वेदी, उम्र 28 वर्ष, निवासी ग्राम छपोरा के विरुद्ध भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 170 के तहत कार्रवाई की गई।
पुलिस ने आम नागरिकों से अपील की है कि किसी भी विवाद की स्थिति में कानून अपने हाथ में न लें। विवादों का समाधान कानूनी प्रक्रिया के माध्यम से करें और क्षेत्र में शांति, सुरक्षा तथा कानून-व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस का सहयोग करें।