रायपुरा में अवैध निर्माण पर नगर निगम जोन 8 की कार्रवाई, सड़क से निर्माण सामग्री हटाकर 35 हजार रुपये जुर्माना वसूला
रायपुर नगर निगम के जोन 8 ने माधव राव सप्रे वार्ड और आसपास के क्षेत्रों में स्वीकृति के विपरीत निर्माण के मामलों में कार्रवाई की। रायपुरा में भवन निर्माण सामग्री सड़क पर रखने पर लगभग 35 हजार रुपये का जुर्माना वसूला गया। वहीं, रायपुरा, अग्रोहा कॉलोनी और हीरापुर रोड में भवन निर्माण से जुड़े मामलों में कार्रवाई की गई। निगम के अनुसार, नियमों के तहत नोटिस प्रक्रिया पूरी करने के बाद स्वीकृति के विपरीत निर्माण पर कार्रवाई की गई।
UNITED NEWS OF ASIA. अमृतेश्वर सिंह, रायपुर l रायपुर नगर निगम ने स्वीकृति के विपरीत निर्माण और सड़क पर भवन निर्माण सामग्री रखने के मामलों में कार्रवाई की है। नगर निगम आयुक्त संबित मिश्रा के निर्देश पर जोन 8 के अंतर्गत माधव राव सप्रे वार्ड सहित रायपुरा, अग्रोहा कॉलोनी और हीरापुर रोड क्षेत्र में कार्रवाई की गई। इस दौरान भवन निर्माण से जुड़े मामलों में नियमानुसार कार्रवाई करते हुए सड़क पर रखी निर्माण सामग्री हटाई गई और विभिन्न मामलों में कुल लगभग 35 हजार रुपये का जुर्माना वसूला गया।
नगर निगम से मिली जानकारी के अनुसार, जोन 8 की जोन कमिश्नर राजेश्वरी पटेल के मार्गदर्शन में यह कार्रवाई की गई। अभियान में कार्यपालन अभियंता अतुल चोपड़ा, सहायक अभियंता अमन चंद्राकर, उपअभियंता लोचन चौहान, उपअभियंता अंकिता अग्रवाल तथा नगर निवेश विभाग की टीम शामिल रही। निगम की टीम ने निर्माण कार्यों की जांच करते हुए स्वीकृत अनुमति के अनुरूप निर्माण और भवन निर्माण सामग्री के रखरखाव से संबंधित मामलों पर कार्रवाई की।
रायपुरा क्षेत्र में राम प्रसाद द्वारा लगभग 1300 वर्गफुट क्षेत्र में व्यावसायिक स्वीकृति के विपरीत निर्माण किए जाने पर कार्रवाई की गई। इसी प्रकार अग्रोहा कॉलोनी में रेखा यदु द्वारा लगभग 3000 वर्गफुट क्षेत्र में निर्मित आवासीय भवन के मामले में तोड़ने की कार्रवाई की गई। निगम के अनुसार, इस दौरान भवन स्वामियों ने मौके पर ही भवन का राजीनामा कराने के लिए आवेदन प्रस्तुत किया। भवन के सामने का फ्रंट एमओएस यानी खुला स्थान भी क्लियर कराया गया। भवन के राजीनामे से संबंधित आगे की प्रक्रिया नियमानुसार पूरी की जाएगी।
वहीं, हीरापुर रोड क्षेत्र में संध्या अग्रवाल द्वारा लगभग 3500 वर्गफुट क्षेत्र में किए गए निर्माण के मामले में प्रारंभिक कार्रवाई की गई। इस प्रकरण में 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया। निगम की टीम ने संबंधित निर्माण के दस्तावेजों और स्वीकृति से जुड़े पहलुओं के आधार पर कार्रवाई की प्रक्रिया आगे बढ़ाई।
इसके अलावा रायपुरा क्षेत्र में सड़क पर रखी भवन निर्माण सामग्री को हटवाया गया। नगर निगम ने इस मामले में लगभग 35 हजार रुपये का जुर्माना वसूलने की जानकारी दी है। सड़क पर निर्माण सामग्री रखे जाने से आवागमन प्रभावित होने की आशंका रहती है, इसलिए निगम ने संबंधित स्थानों पर कार्रवाई की।
नगर निगम के अनुसार, स्वीकृति के विपरीत निर्माण के मामलों में नियमानुसार तीन नोटिस जारी करने की प्रक्रिया पूरी की गई। इसके बाद अंतिम सूचना जारी कर कार्रवाई की गई। निगम प्रशासन ने स्पष्ट किया कि भवन निर्माण से जुड़े नियमों का पालन करना जरूरी है। निर्माणकर्ताओं को स्वीकृत नक्शे और निर्धारित अनुमति के अनुरूप ही निर्माण करना चाहिए। वहीं, सड़क और सार्वजनिक स्थानों पर निर्माण सामग्री रखने से बचना चाहिए, ताकि आम नागरिकों के आवागमन में बाधा न आए।