पंडरिया में तंबाकू बिक्री पर सख्ती, 100 गज के दायरे में 24 चालानी कार्रवाई

कवर्धा जिले के पंडरिया विकासखंड में तंबाकू मुक्त शैक्षणिक संस्थान अभियान के तहत जागरूकता और जांच अभियान चलाया गया। शासकीय स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय पंडरिया के आसपास 100 गज के दायरे में दुकानों की जांच की गई। कोटपा अधिनियम-2003 के प्रावधानों का उल्लंघन पाए जाने पर 24 चालानी कार्रवाई की गई। टीम ने पान, किराना, थोक विक्रेताओं और अन्य दुकानों में भी जांच करते हुए तंबाकू उत्पादों की बिक्री और नाबालिगों को तंबाकू उपलब्ध कराने पर रोक संबंधी नियमों की जानकारी दी।

Oct 1, 2026 - 19:49
Oct 1, 2026 - 19:56
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पंडरिया में तंबाकू बिक्री पर सख्ती, 100 गज के दायरे में 24 चालानी कार्रवाई

UNITED NEWS OF ASIA. सौरभ नामदेव, कबीरधाम l तंबाकू मुक्त शैक्षणिक संस्थान अभियान के तहत पंडरिया विकासखंड में तंबाकू नियंत्रण, जनजागरूकता और कोटपा अधिनियम-2003 के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर व्यापक जागरूकता एवं जांच अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान शैक्षणिक संस्थानों के आसपास तंबाकू उत्पादों की बिक्री की जांच की गई और नियमों का उल्लंघन करने वाले दुकानदारों के विरुद्ध चालानी कार्रवाई की गई।

कलेक्टर तुलिका प्रजापति के निर्देश तथा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डीके तुरे और जिला कार्यक्रम प्रबंधक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अनुपमा तिवारी के मार्गदर्शन में संचालित अभियान का उद्देश्य विद्यार्थियों और आम नागरिकों को तंबाकू सेवन से होने वाले दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करना रहा। इसके साथ ही शैक्षणिक संस्थानों के आसपास तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर रोक और कोटपा अधिनियम-2003 के प्रावधानों का पालन सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया।

अभियान के अंतर्गत शासकीय स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय, पंडरिया में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। यहां विद्यार्थियों को तंबाकू और तंबाकू उत्पादों के सेवन से होने वाले स्वास्थ्य संबंधी दुष्प्रभावों की जानकारी दी गई। विद्यार्थियों को तंबाकू से दूर रहने और अपने आसपास तंबाकू मुक्त वातावरण बनाने के लिए प्रेरित किया गया। साथ ही परिवार और समुदाय तक तंबाकू नियंत्रण का संदेश पहुंचाने की अपील की गई।

जांच दल ने विद्यालय परिसर के आसपास 100 गज के दायरे में संचालित दुकानों का निरीक्षण किया। इस दौरान कोटपा अधिनियम-2003 की धारा 4 एवं 6 के प्रावधानों के पालन की स्थिति की जांच की गई। नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर कुल 24 चालानी कार्रवाई की गई।

जांच के दौरान दुकानदारों को समझाइश भी दी गई। उन्हें शैक्षणिक संस्थानों के 100 गज के दायरे में किसी भी प्रकार के तंबाकू उत्पादों की बिक्री नहीं करने, 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों को तंबाकू उत्पाद उपलब्ध नहीं कराने और तंबाकू नियंत्रण से संबंधित वैधानिक प्रावधानों का पालन करने के निर्देश दिए गए।

पंडरिया क्षेत्र की पान दुकानों, किराना दुकानों, थोक विक्रेताओं और अन्य प्रतिष्ठानों में भी संयुक्त टीम ने जांच की। दुकानों में तंबाकू उत्पादों की बिक्री तथा कोटपा अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन की स्थिति देखी गई। सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान प्रतिबंध, नाबालिगों को तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर रोक और शैक्षणिक संस्थानों के आसपास तंबाकू उत्पादों की बिक्री प्रतिबंधित होने संबंधी नियमों की जानकारी दी गई।

अभियान के दौरान सार्वजनिक स्थानों, कार्यालयों तथा शासकीय एवं अशासकीय शैक्षणिक संस्थानों में धूम्रपान निषेध संबंधी बोर्ड प्रदर्शित करने और सार्वजनिक स्थानों को धूम्रपान मुक्त रखने पर भी जोर दिया गया।

अभियान में डॉ. रोशनी पटेल, जिला नोडल अधिकारी, सुखचैन, देवेंद्र ध्रुव, औषधि निरीक्षक, आकांक्षा लिखार, जिला सलाहकार, गौरव सोनी सहित पुलिस विभाग के सदस्य मौजूद रहे। टीम ने जागरूकता और प्रवर्तन गतिविधियों को संयुक्त रूप से संचालित किया।

स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन ने दुकानदारों, शैक्षणिक संस्थानों, अभिभावकों तथा आम नागरिकों से तंबाकू नियंत्रण संबंधी नियमों का पालन करने की अपील की है। साथ ही शैक्षणिक संस्थानों के आसपास तंबाकू उत्पादों की बिक्री रोकने और सार्वजनिक स्थानों को धूम्रपान मुक्त रखने में सहयोग देने का आग्रह किया गया है।