खैरागढ़ जिले में खाद्य एवं औषधि प्रशासन की कार्रवाई, जांच में असुरक्षित पाए गए पान मसाला पर प्रतिबंध

खैरागढ़ जिले में खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग ने जांच रिपोर्ट के आधार पर पान राज पान मसाला और सितार पान मसाला के विक्रय एवं भंडारण पर प्रतिबंध लगाया है। विभाग ने 22 अप्रैल 2026 को दोनों उत्पादों के नमूने लेकर जांच के लिए रायपुर भेजे थे। रिपोर्ट में असुरक्षित पाए जाने के बाद दोनों उत्पादों पर प्रतिबंध लगाया गया।

Sep 24, 2026 - 18:35
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खैरागढ़ जिले में खाद्य एवं औषधि प्रशासन की कार्रवाई, जांच में असुरक्षित पाए गए पान मसाला पर प्रतिबंध

UNITED NEWS OF ASIA. मनोहर सेन, खैरागढ़ l जिले में खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग ने पान मसाला उत्पादों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए पान राज पान मसाला और सितार पान मसाला के विक्रय एवं भंडारण पर प्रतिबंध लगा दिया है। विभाग की जांच में दोनों पान मसाला उत्पाद असुरक्षित पाए जाने के बाद यह कार्रवाई की गई है।

जानकारी के अनुसार खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग की टीम ने 22 अप्रैल 2026 को पान राज पान मसाला और सितार पान मसाला के नमूने संकलित किए थे। दोनों उत्पादों के नमूनों को जांच के लिए रायपुर भेजा गया था। विभाग को जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद दोनों पान मसाला उत्पादों को असुरक्षित पाए जाने की जानकारी सामने आई।

जांच रिपोर्ट के आधार पर विभाग ने पान राज पान मसाला और सितार पान मसाला के विक्रय तथा भंडारण पर प्रतिबंध लगा दिया है। प्रतिबंध लागू होने के बाद जिले में इन दोनों उत्पादों की बिक्री या स्टॉक रखने पर कार्रवाई की जाएगी।

खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग ने स्पष्ट किया है कि प्रतिबंध के बावजूद यदि कोई विक्रेता पान राज पान मसाला या सितार पान मसाला का विक्रय अथवा भंडारण करते पाया जाता है, तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

विभाग की इस कार्रवाई के बाद जिले में संबंधित दुकानदारों और विक्रेताओं के लिए इन दोनों उत्पादों को लेकर सतर्कता बढ़ गई है। विभाग द्वारा जांच रिपोर्ट के आधार पर प्रतिबंध लागू किए जाने की जानकारी संबंधित स्तर पर दी गई है।

खाद्य सुरक्षा से जुड़े मामलों में विभाग द्वारा समय-समय पर खाद्य पदार्थों और अन्य संबंधित उत्पादों के नमूने लेकर उनकी गुणवत्ता की जांच कराई जाती है। इसी प्रक्रिया के तहत 22 अप्रैल को दोनों पान मसाला उत्पादों के नमूने लिए गए थे। रिपोर्ट आने के बाद विभाग ने नियमानुसार प्रतिबंध की कार्रवाई की है।

जिले में अब प्रतिबंधित दोनों पान मसाला उत्पादों के विक्रय और भंडारण पर विभाग की निगरानी रहेगी। नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित विक्रेताओं के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।