शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाने और मारपीट के आरोप में आरोपी गिरफ्तार, कबीरधाम महिला थाना की कार्रवाई

कबीरधाम जिले में शादी का प्रलोभन देकर शारीरिक संबंध बनाने और मारपीट करने के आरोप में महिला थाना पुलिस ने ओमकार श्रीवास को गिरफ्तार किया है। पीड़िता की शिकायत पर अपराध क्रमांक 50/2026 के तहत भारतीय न्याय संहिता और एससी/एसटी एक्ट की संबंधित धाराओं में मामला दर्ज किया गया था। पुलिस ने आरोपी को मनेंद्रगढ़ जिले के ग्राम खड़गवां से पकड़ा। उसे न्यायालय में पेश कर न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया है।

Oct 18, 2026 - 10:36
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शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाने और मारपीट के आरोप में आरोपी गिरफ्तार, कबीरधाम महिला थाना की कार्रवाई

UNITED NEWS OF ASIA. सौरभ नामदेव, कवर्धा l छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिले में शादी का प्रलोभन देकर शारीरिक संबंध बनाने और मारपीट करने के आरोप में महिला थाना पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान ओमकार श्रीवास (21), पिता वीरेंद्र श्रीवास, निवासी सकरहा घाट, थाना कवर्धा, जिला कबीरधाम के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार, आरोपी को 17 अक्टूबर 2026 को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया। मामले की विवेचना जारी है।

पीड़िता की शिकायत पर दर्ज हुआ मामला

पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार, पीड़िता ने 4 अक्टूबर 2026 को महिला थाना कवर्धा में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में बताया गया कि वर्ष 2025 में जिले के एक निजी संस्थान में काम करने के दौरान उसकी पहचान ओमकार श्रीवास से हुई थी। धीरे-धीरे दोनों के बीच बातचीत और परिचय बढ़ा। आरोप है कि आरोपी ने शादी करने का प्रलोभन देकर जुलाई 2025 से जून 2026 तक अलग-अलग स्थानों पर पीड़िता के साथ शारीरिक संबंध बनाए।

शिकायत के मुताबिक, जब पीड़िता ने आरोपी से शादी करने के लिए कहा तो वह कथित तौर पर टालमटोल करने लगा। इसी बात को लेकर विवाद होने पर आरोपी द्वारा गाली-गलौज और मारपीट किए जाने का भी आरोप लगाया गया है। पीड़िता की शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू की।

बीएनएस और एससी/एसटी एक्ट के तहत अपराध दर्ज

महिला थाना पुलिस ने शिकायत के आधार पर अपराध क्रमांक 50/2026 दर्ज किया। मामले में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 69, 296 और 115(2) तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम की धारा 3(2)(v) और 3(2)(va) के तहत कार्रवाई की गई। पुलिस के अनुसार, आरोपी की तलाश की जा रही थी और वह गिरफ्तारी से बचने के लिए फरार हो गया था।

मनेंद्रगढ़ जिले से आरोपी गिरफ्तार

पुलिस ने आरोपी की पतासाजी के लिए लगातार प्रयास किए। तलाश के दौरान पुलिस टीम को आरोपी के ग्राम खड़गवां, जिला मनेंद्रगढ़ में होने की जानकारी मिली। इसके बाद टीम ने वहां पहुंचकर उसे पकड़ा और विधिवत कार्रवाई करते हुए कवर्धा लाया। 17 अक्टूबर 2026 को आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। पुलिस के मुताबिक, न्यायालय की प्रक्रिया के बाद उसे न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया है।

वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर कार्रवाई

पुलिस अधीक्षक जितेन्द्र कुमार यादव के निर्देश पर महिला संबंधी अपराधों में त्वरित वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। इस मामले में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हेमसागर सिदार और अमित पटेल के मार्गदर्शन तथा उप पुलिस अधीक्षक प्रमिला मंडावी एवं एसडीओपी आजाद/क्राइम प्रशांत देवांगन के दिशा-निर्देश पर महिला थाना पुलिस ने कार्रवाई की।

पुलिस के अनुसार, प्रकरण की विवेचना अभी जारी है। मामले में लगाए गए आरोपों पर अंतिम निष्कर्ष न्यायिक प्रक्रिया के बाद ही निकलेगा।