दोना-पत्तल मशीन के नाम पर 3.89 लाख की ठगी, डौण्डी पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा

बालोद जिले के डौण्डी थाना क्षेत्र में दोना-पत्तल मशीन उपलब्ध कराने के नाम पर तीन महिला स्व सहायता समूहों और एक अन्य व्यक्ति से 3.89 लाख रुपये लेने के मामले में पुलिस ने आरोपी खेमेन्द्र कुमार सेन को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार आरोपी ने राशि लेने के बाद न मशीन उपलब्ध कराई और न ही रकम वापस की। पूछताछ में अपराध स्वीकार करने के बाद आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से जेल वारंट बनने पर उसे जिला जेल बालोद भेज दिया गया।

Aug 24, 2026 - 09:26
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दोना-पत्तल मशीन के नाम पर 3.89 लाख की ठगी, डौण्डी पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा

UNITED NEWS OF ASIA. सुनील साहू, बालोद l बालोद जिले के डौण्डी थाना क्षेत्र में दोना-पत्तल मशीन उपलब्ध कराने के नाम पर 3 लाख 89 हजार रुपये की राशि लेने और मशीन उपलब्ध नहीं कराने के मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार थाना डौण्डी में दर्ज अपराध क्रमांक 113/2026, धारा 318(4) BNS के मामले में आरोपी खेमेन्द्र कुमार सेन को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से जेल वारंट जारी होने के बाद उसे जिला जेल बालोद दाखिल किया गया।

पुलिस के अनुसार मामले की शिकायत औराटोला आवास पारा निवासी लोकेश्वरी साहू ने दर्ज कराई थी। शिकायत में बताया गया कि ग्राम औराटोला में पांच महिला स्व सहायता समूह संचालित हैं, जिनमें प्रेरणा स्व सहायता समूह, जय बुढादेव स्व सहायता समूह, जय मां स्व सहायता समूह, ज्योति स्व सहायता समूह और जागृति महिला स्व सहायता समूह शामिल हैं।

शिकायत के मुताबिक प्रेरणा स्व सहायता समूह, जय मां स्व सहायता समूह और जय बुढादेव स्व सहायता समूह के सदस्यों के साथ ग्राम कामता के हेमिन भुआर्य ने दोना-पत्तल मशीन लेने के लिए खेमेन्द्र सेन निवासी खल्लारी से संपर्क किया था। इसके बाद सभी ने बैंक ऑफ बड़ौदा की नर्राटोला शाखा से 3 लाख 89 हजार रुपये का ऋण लिया और यह राशि 3 दिसंबर 2025 को खेमेन्द्र कुमार सेन को दी गई।

आरोप है कि राशि प्राप्त करने के बाद खेमेन्द्र कुमार सेन ने संबंधित समूहों को दोना-पत्तल मशीन उपलब्ध नहीं कराई। शिकायतकर्ताओं के अनुसार लंबे समय तक इंतजार करने के बावजूद मशीन नहीं मिली और आरोपी ने रकम भी वापस नहीं की। जब उससे पैसे वापस करने या मशीन उपलब्ध कराने की मांग की गई तो कथित तौर पर वह लगातार टालमटोल करता रहा।

इसके बाद मामले की शिकायत थाना डौण्डी में दर्ज कराई गई। शिकायत के आधार पर पुलिस ने अपराध क्रमांक 113/2026 के तहत धारा 318(4) BNS में मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू की। पुलिस टीम ने आरोपी का पता तलाश कर उसे अभिरक्षा में लिया और पूछताछ की। पुलिस के अनुसार पूछताछ के दौरान आरोपी ने अपराध करना स्वीकार किया।

पुलिस ने आरोपी की पहचान खेमेन्द्र कुमार सेन, पिता बलद राम सेन, उम्र 33 वर्ष, निवासी खल्लारी, थाना गुण्डरदेही, जिला बालोद के रूप में की है। आरोपी को 23 अगस्त 2026 को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। न्यायालय से जेल वारंट बनने के बाद आरोपी को जिला जेल बालोद भेज दिया गया।

पुलिस अधिकारियों के निर्देशन और मार्गदर्शन में की गई इस कार्रवाई में थाना प्रभारी उपनिरीक्षक उमा ठाकुर, सहायक उपनिरीक्षक दुर्जन लाल रावटे, प्रशिक्षु उपनिरीक्षक संजय सिंह, प्रधान आरक्षक 1697 अरविंद यादव, आरक्षक 179 पुकेश साहू, आरक्षक भुवनेश्वर यादव और आरक्षक ईश्वर भण्डारी की सक्रिय भूमिका रही।

पुलिस ने मामले में आगे की कार्रवाई जारी रखने की बात कही है। महिला स्व सहायता समूहों से जुड़ी राशि के मामले में आरोपी की गिरफ्तारी के बाद अब प्रकरण की जांच के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।