धमतरी में अवैध पटाखा कारोबार पर पुलिस की कार्रवाई, 1.20 लाख रुपये के पटाखे जब्त

छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में त्योहारी सीजन के दौरान अवैध पटाखा कारोबार के खिलाफ रुद्री पुलिस ने कार्रवाई की है। ग्राम भटगांव में बिना वैध अनुज्ञप्ति के भंडारित पटाखों की सूचना पर पुलिस ने दबिश देकर 10 खाची और एक कार्टून पटाखे जब्त किए। जब्त पटाखों की अनुमानित कीमत 1.20 लाख रुपये बताई गई है। पुलिस ने आरोपी शुभम देवांगन के खिलाफ विस्फोटक अधिनियम, 1884 के तहत अपराध दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।

Oct 12, 2026 - 18:52
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धमतरी में अवैध पटाखा कारोबार पर पुलिस की कार्रवाई, 1.20 लाख रुपये के पटाखे जब्त

UNITED NEWS OF ASIA. रिजवान मेमन, धमतरी l छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में त्योहारी सीजन को देखते हुए पुलिस ने अवैध पटाखों के भंडारण और बिक्री के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है। इसी कड़ी में थाना रुद्री पुलिस ने ग्राम भटगांव में दबिश देकर बिना वैध अनुज्ञप्ति के भंडारित पटाखों का जखीरा बरामद किया है। पुलिस के अनुसार, जब्त पटाखों की अनुमानित कीमत करीब 1 लाख 20 हजार रुपये है। मामले में आरोपी के खिलाफ विस्फोटक अधिनियम, 1884 के तहत अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी गई है।

मुखबिर की सूचना पर रुद्री पुलिस ने दी दबिश

धमतरी पुलिस की ओर से 12 अक्टूबर 2026 को जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, आगामी त्योहारों के दौरान आमजन की सुरक्षा सुनिश्चित करने और अवैध गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए जिले में निगरानी की जा रही है। पुलिस अधीक्षक भावना पांडेय ने सभी थाना प्रभारियों को अवैध पटाखों के भंडारण, परिवहन और बिक्री पर नजर रखने तथा नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।

इसी क्रम में थाना रुद्री पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि ग्राम भटगांव स्थित एक नवनिर्मित मकान में बिना वैध अनुज्ञप्ति के बड़ी मात्रा में पटाखे रखे गए हैं और उनकी बिक्री की तैयारी की जा रही है। सूचना को गंभीरता से लेते हुए पुलिस टीम ने तत्काल मौके पर पहुंचकर बताए गए स्थान पर दबिश दी और जांच की।

1.20 लाख रुपये के पटाखे जब्त

पुलिस के मुताबिक, मौके की जांच के दौरान विभिन्न कंपनियों के पटाखे बरामद हुए। पुलिस ने कुल 10 खाची और एक कार्टून में रखे पटाखों को जब्त किया। इनकी अनुमानित कीमत 1,20,000 रुपये बताई गई है। पुलिस ने पटाखों को विधिवत जब्त कर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू की।

पुलिस का कहना है कि पटाखों का असुरक्षित तरीके से भंडारण आगजनी और अन्य दुर्घटनाओं का कारण बन सकता है। इससे आसपास रहने वाले लोगों की जान-माल को खतरा उत्पन्न होने की आशंका रहती है। ऐसे में त्योहारों के दौरान पटाखों के भंडारण और बिक्री में निर्धारित नियमों का पालन करना जरूरी है।

आरोपी के खिलाफ विस्फोटक अधिनियम के तहत मामला दर्ज

इस मामले में पुलिस ने शुभम देवांगन, उम्र 20 वर्ष, पिता स्वर्गीय तरुण देवांगन, निवासी ग्राम भटगांव, थाना रुद्री, जिला धमतरी के खिलाफ कार्रवाई की है। थाना रुद्री में अपराध क्रमांक 39/26 के तहत विस्फोटक अधिनियम, 1884 की धारा 9(ख) में अपराध पंजीबद्ध किया गया है। फिलहाल मामले की विवेचना जारी है।

पुलिस ने व्यापारियों और नागरिकों से की अपील

धमतरी पुलिस ने आम नागरिकों और व्यापारियों से अपील की है कि पटाखों का भंडारण और विक्रय केवल वैध अनुज्ञप्ति तथा निर्धारित सुरक्षा मानकों के अनुरूप ही करें। बिना अनुमति पटाखे जमा करना या उनकी बिक्री करना कानून का उल्लंघन हो सकता है और इससे लोगों की सुरक्षा भी खतरे में पड़ सकती है।

पुलिस ने नागरिकों से यह भी कहा है कि यदि किसी स्थान पर अवैध रूप से पटाखों का भंडारण या बिक्री होने की जानकारी मिले, तो तत्काल पुलिस को सूचित करें। त्योहारी सीजन में सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने और संभावित दुर्घटनाओं को रोकने के लिए धमतरी पुलिस द्वारा इस तरह की कार्रवाई आगे भी जारी रखने की बात कही गई है।