धमतरी में मंत्रालय में नौकरी और आवास दिलाने के नाम पर 9 लाख की ठगी, महिला समेत दो आरोपी गिरफ्तार
धमतरी सिटी कोतवाली पुलिस ने मंत्रालय में नौकरी और छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल का पारिजात भवन दिलाने के नाम पर 9.08 लाख रुपये की ठगी करने के आरोप में महिला समेत दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। शिकायत के अनुसार आरोपियों ने मंत्रालय में कार्यरत होने का झांसा देकर पीड़ित से अलग-अलग माध्यमों से रकम ली। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है।
UNITED NEWS OF ASIA. रिजवान मेमन, धमतरी l मंत्रालय में नौकरी और छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल का पारिजात भवन दिलाने के नाम पर लाखों रुपये की ठगी करने के मामले में धमतरी पुलिस ने महिला समेत दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। थाना सिटी कोतवाली पुलिस ने कार्रवाई करते हुए शशि प्रभा साहू और अमित कुमार देवांगन को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार, दोनों आरोपियों पर एक युवक को मंत्रालय में कार्यरत होने का झांसा देकर आवास दिलाने के नाम पर 9 लाख रुपये से अधिक की रकम लेने का आरोप है।
पुलिस के मुताबिक, भानपूरी निवासी 27 वर्षीय मनीष साहू ने थाना सिटी कोतवाली धमतरी में लिखित शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में बताया गया कि फरवरी 2024 में रुद्री रोड स्थित एक होटल में उसकी मुलाकात शशि प्रभा साहू और अमित कुमार देवांगन से हुई थी। दोनों ने खुद को मंत्रालय में कार्यरत बताते हुए छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल द्वारा पारिजात भवन का आवंटन कराने का भरोसा दिलाया। आरोपियों ने अपनी बात पर विश्वास दिलाने के लिए प्रार्थी को मंत्रालय स्थित महानदी भवन भी ले जाकर बाहर खड़ा किया और आवास की कुल कीमत 14 लाख 12 हजार रुपये बताई।
शिकायत के अनुसार, इसके बाद आरोपियों ने आवास दिलाने के नाम पर प्रार्थी से अलग-अलग किस्तों में रकम लेना शुरू किया। बैंक खातों, फोन-पे, गूगल-पे और नकद माध्यम से प्रार्थी से कुल 9 लाख 8 हजार रुपये लिए गए। इसके अलावा आरोपियों ने बैंक ऑफ बड़ौदा और स्टेट बैंक के दो खाली हस्ताक्षरित चेक भी अपने पास रख लिए। बाद में जब प्रार्थी को अपने साथ धोखाधड़ी होने का संदेह हुआ और उसने आरोपियों से रकम वापस मांगी, तो उसे कथित तौर पर 2 लाख 98 हजार 999 रुपये ही वापस किए गए। शिकायत के मुताबिक, शेष रकम वापस नहीं की गई।
मामले की शिकायत मिलने के बाद थाना सिटी कोतवाली धमतरी में अपराध क्रमांक 185/2026 दर्ज किया गया। पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 318(4) और 3(5) के तहत अपराध पंजीबद्ध कर जांच शुरू की। विवेचना के दौरान पुलिस ने तकनीकी साक्ष्यों और प्राप्त सूचनाओं के आधार पर दोनों संदिग्ध आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की।
पुलिस के अनुसार, पूछताछ के दौरान आरोपियों द्वारा अपराध स्वीकार किए जाने के बाद दोनों को 20 सितंबर 2026 को विधिवत गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के बाद आरोपियों को न्यायिक रिमांड के लिए न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। गिरफ्तार आरोपियों में शशि प्रभा साहू, उम्र 50 वर्ष, निवासी जंगल पारा, गांधी नगर, नगरी, जिला धमतरी और वर्तमान में कमल विहार कॉलोनी, रायपुर निवासी बताई गई हैं। दूसरे आरोपी अमित कुमार देवांगन, उम्र 38 वर्ष, पारागांव, वार्ड क्रमांक 12, भाठापारा, रायपुर जिले का निवासी बताया गया है।
धमतरी पुलिस ने आम नागरिकों से अपील की है कि किसी भी अज्ञात या अनधिकृत व्यक्ति के झांसे में आकर मकान, नौकरी, सरकारी आवास या किसी शासकीय योजना के नाम पर बिना सत्यापन के आर्थिक लेन-देन न करें। पुलिस ने कहा कि इस तरह की कोई संदिग्ध गतिविधि सामने आने पर तत्काल पुलिस को सूचना दें, ताकि समय रहते आवश्यक कार्रवाई की जा सके।