बलरामपुर में मिलावटी शराब के खिलाफ आबकारी विभाग की कार्रवाई, 11.6 बल्क लीटर देशी मदिरा जब्त; 51 खाली शीशियां और 560 ढक्कन बरामद

छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले में आबकारी उड़नदस्ते ने चांदो थाना क्षेत्र के ग्राम खजुरियाडीह में कार्रवाई करते हुए झारखंड में बिक्री के लिए निर्मित 11.6 बल्क लीटर देशी मदिरा जब्त की है। मौके से 51 खाली शीशियां और 560 ढक्कन भी बरामद किए गए। मामले में 29 वर्षीय अरविन्द कुमार के विरुद्ध छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है।

Oct 18, 2026 - 19:41
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बलरामपुर में मिलावटी शराब के खिलाफ आबकारी विभाग की कार्रवाई, 11.6 बल्क लीटर देशी मदिरा जब्त; 51 खाली शीशियां और 560 ढक्कन बरामद

UNITED NEWS OF ASIA. अली खान, बलरामपुर l छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले में अवैध और मिलावटी मदिरा के विरुद्ध आबकारी विभाग का अभियान लगातार जारी है। इसी कड़ी में जिला स्तरीय आबकारी उड़नदस्ते ने चांदो थाना क्षेत्र के ग्राम खजुरियाडीह में कार्रवाई करते हुए 11.6 बल्क लीटर देशी मदिरा जब्त की है। यह मदिरा झारखंड राज्य में बिक्री के लिए निर्मित बताई गई है। कार्रवाई के दौरान मौके से 51 खाली शीशियां और 560 ढक्कन भी बरामद किए गए। आबकारी विभाग के अनुसार, इन सामग्रियों की बरामदगी से मदिरा में मिलावट कर उसे दोबारा पैक करने की आशंका सामने आई है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, कलेक्टर चंदन संजय त्रिपाठी के निर्देशन और जिला आबकारी अधिकारी शशांक शर्मा के मार्गदर्शन में जिले में अन्य प्रांतों की मदिरा के अवैध भंडारण, परिवहन और बिक्री पर रोक लगाने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। इसी अभियान के तहत जिला स्तरीय आबकारी उड़नदस्ते ने ग्राम खजुरियाडीह में दबिश देकर जांच की। कार्रवाई के दौरान 29 वर्षीय अरविन्द कुमार, पिता रामचंद्र प्रसाद, के कब्जे से झारखंड में विक्रय के लिए निर्मित देशी मदिरा मसाला बरामद की गई। जांच के दौरान मदिरा की मात्रा 11.6 बल्क लीटर पाई गई, जिसे आबकारी टीम ने जब्त कर लिया।

कार्रवाई के दौरान टीम को 51 खाली शीशियां भी मिलीं, जिन्हें मिलावट के लिए धोकर रखा गया था। इसके अलावा, शीशियों को सील पैक करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले 560 ढक्कन भी बरामद किए गए। आबकारी विभाग के अनुसार, इन सामग्रियों की मौजूदगी से मदिरा को दोबारा भरकर पैक करने की तैयारी की आशंका है। हालांकि, मामले में आगे की जांच के दौरान ही पूरी स्थिति स्पष्ट होगी।

आबकारी विभाग ने आरोपी अरविन्द कुमार के विरुद्ध छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम की धारा 34(1)(क), 34(2), 36 एवं 59(क) के तहत प्रकरण दर्ज किया है। मामले में नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। प्रकरण की विवेचना परिवीक्षाधीन आबकारी उपनिरीक्षक मनीष कुमार चंद्रा द्वारा की जा रही है। विभाग मामले से जुड़े तथ्यों और बरामद सामग्री के संबंध में आगे की जांच कर रहा है।

इस कार्रवाई में आबकारी उपनिरीक्षक चन्द्रदीप भगत और अभिषेक राजवाड़े, मुख्य आरक्षक धर्मजीत राम शर्मा, आरक्षक सचिन यादव और प्रभात गुप्ता, महिला नगर सैनिक कलिस्ता एक्का और हेमंती तिर्की तथा वाहन चालक दिनेश यादव शामिल रहे। जिला आबकारी विभाग ने स्पष्ट किया है कि अवैध एवं मिलावटी मदिरा के निर्माण, भंडारण, परिवहन और विक्रय के विरुद्ध अभियान आगे भी जारी रहेगा।

आबकारी विभाग ने नागरिकों से अपील की है कि वे अवैध शराब के निर्माण और बिक्री जैसी गतिविधियों से दूर रहें। यदि किसी क्षेत्र में अवैध मदिरा के भंडारण या बिक्री की जानकारी मिलती है, तो इसकी सूचना संबंधित विभाग को दें, ताकि समय रहते कार्रवाई की जा सके। विभाग का कहना है कि अवैध और मिलावटी शराब पर नियंत्रण के लिए जिले में लगातार निगरानी रखी जा रही है।