बालोद पुलिस की बड़ी कार्रवाई: अवैध पटाखों के भंडारण का खुलासा, ₹71,440 के पटाखे जब्त; दो आरोपियों पर मामला दर्ज

छत्तीसगढ़ के बालोद में अवैध पटाखों के भंडारण और बिक्री के खिलाफ पुलिस ने दो अलग-अलग मामलों में कार्रवाई की। पुलिस ने मरारपारा स्थित एक मकान से 852 पैकेट पटाखे और सदर रोड की एक दुकान व मकान से छह कार्टून पटाखे बरामद किए। दोनों मामलों में कुल ₹71,440 मूल्य के पटाखे जब्त किए जाने की जानकारी पुलिस ने दी है। आरोपियों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता और विस्फोटक अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज कर विवेचना की जा रही है।

Oct 18, 2026 - 19:35
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बालोद पुलिस की बड़ी कार्रवाई: अवैध पटाखों के भंडारण का खुलासा, ₹71,440 के पटाखे जब्त; दो आरोपियों पर मामला दर्ज

UNITED NEWS OF ASIA. सुनील साहू, बालोद l जिले में अवैध पटाखों के भंडारण और बिक्री के खिलाफ बालोद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दो अलग-अलग मामलों में पटाखे जब्त किए हैं। पुलिस के अनुसार, दोनों मामलों में कुल 71,440 रुपये मूल्य के विभिन्न प्रकार के पटाखे बरामद किए गए हैं। इस कार्रवाई में दो लोगों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता (BNS) और विस्फोटक अधिनियम, 1984 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना शुरू की गई है। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि पटाखों का भंडारण और बिक्री निर्धारित नियमों तथा वैध अनुमति के अनुसार ही किया जाना चाहिए।

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, 17 अक्टूबर 2026 को थाना बालोद पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि शहर के अलग-अलग स्थानों पर कुछ लोग अपने मकान और दुकानों में विभिन्न प्रकार के पटाखों का अवैध रूप से भंडारण कर उनकी बिक्री कर रहे हैं। सूचना को गंभीरता से लेते हुए पुलिस टीम ने संबंधित स्थानों पर दबिश देकर तलाशी ली। जांच के दौरान पटाखों के भंडारण और बिक्री से संबंधित वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए जाने पर पुलिस ने पटाखों को जब्त कर नियमानुसार कार्रवाई की।

पहला मामला: मरारपारा में 852 पैकेट पटाखे बरामद

पुलिस के अनुसार, पहली कार्रवाई बालोद के वार्ड क्रमांक 09 स्थित मरारपारा में की गई। यहां पार्वती देवांगन, पति अजय देवांगन, उम्र 38 वर्ष के मकान की तलाशी के दौरान विभिन्न प्रकार के लगभग 852 पैकेट पटाखे बरामद किए गए। इनकी अनुमानित कीमत 46,440 रुपये बताई गई है। पटाखों के भंडारण एवं बिक्री से संबंधित वैध दस्तावेज नहीं मिलने पर पुलिस ने उन्हें जब्त कर लिया। इस मामले में भारतीय न्याय संहिता की धारा 288 और विस्फोटक अधिनियम, 1984 की धारा 9(ख)(1)(ख) के तहत अपराध दर्ज कर विवेचना में लिया गया है।

दूसरा मामला: सदर रोड की दुकान और मकान में कार्रवाई

दूसरी कार्रवाई बालोद के वार्ड क्रमांक 08 स्थित सदर रोड पर साकिब मनिहारी दुकान में की गई। पुलिस ने दुकान और मकान की तलाशी के दौरान कार्टून में रखे विभिन्न प्रकार के पटाखे बरामद किए। पुलिस के मुताबिक, इनकी अनुमानित कीमत 25,000 रुपये है। पटाखों के भंडारण एवं बिक्री के संबंध में वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए जाने पर उन्हें जब्त कर लिया गया। इस मामले में मो. साकिब, पिता अब्दुल साकिर, उम्र 35 वर्ष के विरुद्ध भी भारतीय न्याय संहिता की धारा 288 और विस्फोटक अधिनियम, 1984 की धारा 9(ख)(1)(ख) के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना की जा रही है।

वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में हुई कार्रवाई

यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक किरण गंगाराम चव्हाण के निर्देशन में, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक चन्द्रकांत गवर्ना और अनुविभागीय अधिकारी पुलिस बालोद विनय कुमार साहू के मार्गदर्शन में तथा थाना प्रभारी निरीक्षक शिशुपाल सिन्हा के नेतृत्व में की गई। पुलिस ने दोनों मामलों में नियमानुसार कार्रवाई करते हुए जब्त पटाखों के संबंध में आगे की जांच शुरू की है।

बालोद पुलिस ने नागरिकों से की अपील

बालोद पुलिस ने आम नागरिकों से अपील की है कि पटाखों का भंडारण और विक्रय निर्धारित नियमों एवं वैध अनुमति के अनुसार ही करें। अवैध रूप से पटाखों का भंडारण या बिक्री करने वालों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने नागरिकों से सुरक्षा नियमों का पालन करने और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी संबंधित पुलिस थाने को देने की अपील की है।