बालोद में सट्टा-पट्टी लिखकर जुआ खिलाने वाला आरोपी गिरफ्तार, 1,150 रुपये नगद और सट्टा सामग्री जब्त

छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में अवैध जुआ और सट्टा गतिविधियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए थाना बालोद पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक, 14 अक्टूबर 2026 को मुखबिर से सूचना मिली थी कि ग्राम तरौद भाटापारा जाने वाले तिराहे के पास एक व्यक्ति सट्टा-पट्टी लिखकर रुपये-पैसों का दांव लगवा रहा है। मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने घेराबंदी कर राकेश कुमार देवांगन को पकड़ा। उसके कब्जे से 1,150 रुपये नगद, सट्टा-पट्टी लिखा कागज और नीली स्याही वाला डॉट पेन जब्त किया गया। आरोपी के विरुद्ध छत्तीसगढ़ जुआ प्रतिषेध अधिनियम, 2022 की धारा 6 के तहत मामला दर्ज कर विवेचना की जा रही है।

Oct 16, 2026 - 19:40
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बालोद में सट्टा-पट्टी लिखकर जुआ खिलाने वाला आरोपी गिरफ्तार, 1,150 रुपये नगद और सट्टा सामग्री जब्त

UNITED NEWS OF ASIA. सुनील साहू, बालोद l छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में अवैध जुआ और सट्टा गतिविधियों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है। इसी कड़ी में थाना बालोद पुलिस ने सट्टा-पट्टी लिखकर रुपये-पैसों का दांव लगवाने के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 1,150 रुपये नगद सहित सट्टा गतिविधियों में इस्तेमाल की जा रही सामग्री जब्त की है। आरोपी के खिलाफ छत्तीसगढ़ जुआ प्रतिषेध अधिनियम, 2022 के तहत मामला दर्ज कर आगे की जांच की जा रही है।

मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने की कार्रवाई

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, 14 अक्टूबर 2026 को थाना बालोद पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि ग्राम तरौद भाटापारा जाने वाले तिराहे के पास एक व्यक्ति सट्टा-पट्टी लिखकर लोगों से रुपये-पैसों का दांव लगवा रहा है। सूचना मिलने के बाद पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर घेराबंदी की। इस दौरान वहां मौजूद एक व्यक्ति ने भागने का प्रयास किया, जिसे पुलिस ने पकड़ लिया। पूछताछ के बाद उसकी पहचान राकेश कुमार देवांगन के रूप में हुई।

आरोपी के कब्जे से नगदी और सट्टा सामग्री जब्त

पुलिस के अनुसार, गिरफ्तार आरोपी राकेश कुमार देवांगन, पिता नुरहा राम देवांगन, उम्र 48 वर्ष, निवासी ग्राम तरौद भाटापारा, थाना एवं जिला बालोद है। तलाशी के दौरान पुलिस ने उसके कब्जे से सट्टा-पट्टी लिखा एक सफेद कागज, नीली स्याही वाला एक डॉट पेन और 1,150 रुपये नगद जब्त किए। पुलिस ने जब्त सामग्री को कार्रवाई में शामिल करते हुए आरोपी के विरुद्ध वैधानिक प्रक्रिया शुरू की।

जुआ प्रतिषेध अधिनियम के तहत मामला दर्ज

इस मामले में थाना बालोद में अपराध क्रमांक 00/2026 के तहत छत्तीसगढ़ जुआ प्रतिषेध अधिनियम, 2022 की धारा 6 के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। पुलिस प्रेस विज्ञप्ति के मुताबिक, आरोपी को 14 अक्टूबर 2026 की रात लगभग 10 बजे गिरफ्तार किया गया। मामले में आगे की जांच की जा रही है।

अवैध गतिविधियों से दूर रहने की पुलिस की अपील

बालोद पुलिस अधीक्षक किरण गंगाराम चव्हाण के निर्देशन में जिले में अवैध जुआ और सट्टा गतिविधियों के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। पुलिस ने आम नागरिकों से अपील की है कि वे जुआ और सट्टा जैसी अवैध गतिविधियों से दूर रहें। यदि कहीं इस तरह की गतिविधियां संचालित होने की जानकारी मिलती है, तो इसकी सूचना नजदीकी थाने या पुलिस को दें। पुलिस के अनुसार, सूचना देने वाले व्यक्ति की पहचान गोपनीय रखी जाएगी।

बालोद पुलिस का कहना है कि जिले में कानून-व्यवस्था बनाए रखने और अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए कार्रवाई जारी रहेगी। वहीं, नागरिकों से भी पुलिस का सहयोग करने और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी समय पर देने की अपील की गई है।