बालोद में पशु तस्करी के आरोप में दो गिरफ्तार, महाराष्ट्र ले जाई जा रहीं दो गाय बरामद, पिकअप समेत 1.60 लाख का सामान जब्त
छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में गुण्डरदेही पुलिस ने पशु तस्करी के आरोप में दो युवकों को गिरफ्तार किया है। ग्राम कमरौद के गौठान के पास ग्रामीणों की सूचना पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने पिकअप वाहन से दो गाय बरामद कीं। पुलिस के अनुसार मवेशियों को महाराष्ट्र ले जाया जा रहा था। पुलिस ने 1 लाख 60 हजार रुपये का सामान जब्त कर दोनों आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है।
UNITED NEWS OF ASIA. सुनील साहू, बालोद l छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में पशु तस्करी के खिलाफ गुण्डरदेही पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार आरोपियों द्वारा पिकअप वाहन में दो गायों को क्रूरतापूर्वक भरकर महाराष्ट्र के कत्लखाने ले जाने का प्रयास किया जा रहा था। ग्रामीणों की सतर्कता और समय पर मिली सूचना के आधार पर पुलिस ने ग्राम कमरौद के गौठान के पास कार्रवाई करते हुए दोनों मवेशियों को बरामद किया। इस मामले में पुलिस ने पिकअप वाहन सहित कुल एक लाख साठ हजार रुपये का सामान जब्त किया है।
पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार, 17 अक्टूबर 2026 की रात्रि ग्राम कमरौद के गौठान के पास ग्रामीणों ने एक संदिग्ध पिकअप वाहन में मवेशियों को ले जाते हुए देखा। ग्रामीणों को पशुओं के अवैध परिवहन की आशंका होने पर तत्काल गुण्डरदेही पुलिस को सूचना दी गई। सूचना मिलते ही रात्रि पेट्रोलिंग में तैनात सहायक उप निरीक्षक राजेश ठाकुर पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और संदिग्ध वाहन की जांच शुरू की।
जांच के दौरान पिकअप वाहन क्रमांक सीजी 07 सीए 5233 में दो गाय पाई गईं। पुलिस के अनुसार वाहन में मवेशियों को क्रूरतापूर्वक रखा गया था। पुलिस ने वाहन चालक से पशुओं के परिवहन से संबंधित वैध दस्तावेज प्रस्तुत करने को कहा, लेकिन वह आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध नहीं करा सका। इसके बाद पुलिस ने दोनों गायों और पिकअप वाहन को जब्त कर मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू की।
ग्रामीण दयालु राम कंवर एवं अन्य गवाहों की रिपोर्ट के आधार पर थाना गुण्डरदेही में अपराध क्रमांक 345/2026 दर्ज किया गया। पुलिस ने छत्तीसगढ़ कृषिक पशु परिरक्षण (संशोधन) अधिनियम, 2011 की धारा 4, 6 एवं 10 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना शुरू की है। पुलिस के अनुसार मवेशियों को महाराष्ट्र ले जाया जा रहा था। हालांकि, परिवहन के उद्देश्य और अन्य संभावित संलिप्त व्यक्तियों के संबंध में विस्तृत जानकारी जांच से ही स्पष्ट होगी।
पुलिस ने इस मामले में मुरली प्रसाद माण्डले, पिता विष्णु प्रसाद माण्डले, उम्र 31 वर्ष और रामावतार, पिता रोशन देवदास, उम्र 18 वर्ष को गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपी ग्राम टेकापार, थाना एवं जिला बालोद के निवासी बताए गए हैं। पुलिस ने दोनों आरोपियों को 17 अक्टूबर को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया।
जब्त सामान में दो गाय शामिल हैं, जिनकी अनुमानित कीमत पांच हजार रुपये बताई गई है। वहीं पिकअप वाहन की कीमत एक लाख पचपन हजार रुपये आंकी गई है। इस प्रकार पुलिस द्वारा जब्त कुल सामान की अनुमानित कीमत एक लाख साठ हजार रुपये है।
यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक किरण गंगाराम चव्हाण के मार्गदर्शन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक चंद्रकांत गवर्ना और पुलिस अनुविभागीय अधिकारी गुण्डरदेही श्रुति सिंह के पर्यवेक्षण तथा थाना प्रभारी गुण्डरदेही के नेतृत्व में की गई। कार्रवाई में सहायक उप निरीक्षक राजेश ठाकुर, आरक्षक पंकज तारम, आरक्षक यशवंत देशमुख और थाना गुण्डरदेही के अन्य पुलिसकर्मियों की महत्वपूर्ण भूमिका रही।
इस मामले में ग्रामीणों की सतर्कता ने पुलिस को समय रहते कार्रवाई करने में सहायता की। फिलहाल दोनों आरोपियों के खिलाफ दर्ज प्रकरण में कानूनी प्रक्रिया जारी है। पुलिस की इस कार्रवाई से क्षेत्र में अवैध पशु परिवहन की गतिविधियों पर निगरानी और पशु संरक्षण कानूनों के पालन का महत्व सामने आया है।