कवर्धा में सोशल मीडिया पर अभद्र टिप्पणी और धमकी देने का मामला, आरोपी गिरफ्तार कर जेल भेजा गया
कबीरधाम जिले के कवर्धा में फेसबुक पर अश्लील एवं अभद्र टिप्पणियां प्रसारित करने और शिकायतकर्ता को धमकी देने के मामले में सिटी कोतवाली पुलिस ने कार्रवाई की। पुलिस के अनुसार, आरोपी के विरुद्ध बीएनएसएस, भारतीय न्याय संहिता और आईटी एक्ट की संबंधित धाराओं के तहत वैधानिक कार्रवाई कर उसे न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया।
UNITED NEWS OF ASIA. सौरभ नामदेव, कवर्धा। छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिले में सोशल मीडिया पर अश्लील एवं अभद्र टिप्पणी प्रसारित करने और शिकायतकर्ता को धमकी देने के मामले में सिटी कोतवाली पुलिस ने वैधानिक कार्रवाई की है। पुलिस के अनुसार, फेसबुक पर सार्वजनिक पदों पर आसीन व्यक्तियों की तस्वीरों पर आपत्तिजनक टिप्पणियां करने की शिकायत मिली थी। मामले में संबंधित व्यक्ति से पूछताछ के दौरान शिकायतकर्ता को धमकी देने और हंगामा करने की बात भी सामने आई। पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध विभिन्न धाराओं के तहत कार्रवाई कर उसे न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया।
फेसबुक पर आपत्तिजनक टिप्पणी की शिकायत
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, कवर्धा के ठाकुरपारा निवासी अजय सिंह ठाकुर, उम्र 33 वर्ष, ने 10 अक्टूबर 2026 को सिटी कोतवाली थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में आरोप लगाया गया कि एक फेसबुक आईडी के माध्यम से उप मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की तस्वीरों पर अश्लील एवं अभद्र भाषा में टिप्पणियां प्रसारित की जा रही थीं। शिकायत को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने मामले की जांच शुरू की और संबंधित व्यक्ति की पहचान कर उससे पूछताछ की।
पूछताछ के दौरान शिकायतकर्ता को धमकी देने का आरोप
पुलिस के अनुसार, पूछताछ के दौरान संबंधित व्यक्ति ने अपना नाम सलमान अली खान, उम्र 23 वर्ष, निवासी लोहारा नाका, झंडा चौक, कवर्धा बताया। पुलिस जब शिकायत के संबंध में पूछताछ कर रही थी और समझाइश दे रही थी, उसी दौरान आरोपी के आक्रोशित होने, शिकायतकर्ता को देख लेने की धमकी देने और जोर-जोर से चिल्लाकर हंगामा करने की जानकारी दी गई। स्थिति को देखते हुए मौके पर लोगों की भीड़ एकत्रित होने लगी। पुलिस ने शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने और संभावित संज्ञेय अपराध की रोकथाम के लिए कार्रवाई की।
विभिन्न धाराओं के तहत वैधानिक कार्रवाई
कबीरधाम पुलिस के मुताबिक, आरोपी के विरुद्ध धारा 170, धारा 126 और धारा 135(3) बीएनएसएस के तहत कार्रवाई की गई। इसके साथ ही सोशल मीडिया पर अश्लील एवं अभद्र टिप्पणी प्रसारित करने के संबंध में धारा 296 भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) और धारा 67 सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम (आईटी एक्ट) के तहत भी वैधानिक कार्रवाई की गई। पुलिस ने आरोपी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया।
पुलिस ने सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं से की अपील
यह कार्रवाई कबीरधाम पुलिस अधीक्षक जितेन्द्र कुमार यादव के निर्देशन तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हेमसागर सिदार और अमित कुमार पटेल के मार्गदर्शन में की गई। उप पुलिस अधीक्षक मुख्यालय आशीष शुक्ला के पर्यवेक्षण में सिटी कोतवाली पुलिस ने मामले में कार्रवाई की। थाना प्रभारी निरीक्षक लालजी सिन्हा सहित थाना सिटी कोतवाली पुलिस टीम की भूमिका बताई गई है।
कबीरधाम पुलिस ने नागरिकों से सोशल मीडिया का उपयोग जिम्मेदारी और मर्यादा के साथ करने की अपील की है। पुलिस ने कहा कि किसी भी व्यक्ति या सार्वजनिक पद पर आसीन व्यक्ति के संबंध में अश्लील, अभद्र और आपत्तिजनक टिप्पणियां प्रसारित करने से बचना चाहिए। इस तरह के मामलों में शिकायत मिलने पर तथ्यों के आधार पर नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।