कबीरधाम में अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई, 3 मामलों में 3 आरोपी गिरफ्तार
कबीरधाम पुलिस ने अवैध शराब बिक्री, सार्वजनिक स्थान पर शराब सेवन और लोगों को शराब पिलाने की सुविधा उपलब्ध कराने के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 3 अलग-अलग प्रकरण दर्ज किए हैं। सिटी कोतवाली कवर्धा और पंडरिया पुलिस ने आबकारी एक्ट की संबंधित धाराओं के तहत 3 आरोपियों के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की। कार्रवाई के दौरान शराब और बिक्री की रकम भी जब्त की गई।
UNITED NEWS OF ASIA. सौरभ नामदेव, कवर्धा। कबीरधाम जिले में अवैध शराब के कारोबार और सार्वजनिक स्थानों पर शराब सेवन के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है। इसी क्रम में सिटी कोतवाली कवर्धा और थाना पंडरिया पुलिस ने आबकारी एक्ट के तहत तीन अलग-अलग प्रकरण दर्ज कर तीन आरोपियों के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की है। पुलिस के अनुसार कार्रवाई अवैध रूप से शराब बेचने, सार्वजनिक स्थान पर शराब का सेवन करने और लोगों को शराब पिलाने की सुविधा उपलब्ध कराने के मामलों में की गई है।
सिटी कोतवाली कवर्धा पुलिस ने सकरहाघाट पुल के पास अवैध रूप से शराब बिक्री करते एक व्यक्ति को पकड़ा। पुलिस के मुताबिक आरोपी बसंत पिता पंचू निषाद, उम्र 46 वर्ष, निवासी केंवट पारा कवर्धा के खिलाफ आबकारी एक्ट की धारा 34(1)(ख) के तहत प्रकरण दर्ज किया गया। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से शराब और बिक्री की रकम जब्त करने की कार्रवाई की है। पुलिस के अनुसार जब्त शराब की मात्रा 3.780 मिलीलीटर बताई गई है, जिसकी कीमत 1,680 रुपये है। इसके अलावा बिक्री की रकम के रूप में 210 रुपये भी जब्त किए गए हैं।
इसी तरह थाना पंडरिया पुलिस ने सामुदायिक भवन के पास सार्वजनिक स्थान पर शराब का सेवन करते एक व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की। पुलिस के अनुसार चैतराम पिता जगदीश चंद्रसेन, उम्र 40 वर्ष, निवासी कोडापुरी, थाना कुण्डा को सार्वजनिक स्थान पर शराब का सेवन करते पाया गया। इसके बाद उसके खिलाफ आबकारी एक्ट की धारा 36(च)(1) के तहत प्रकरण दर्ज कर वैधानिक कार्रवाई की गई।
एक अन्य मामले में पंडरिया पुलिस ने आरोपी की दुकान के सामने लोगों को शराब पिलाने की सुविधा उपलब्ध कराने के आरोप में कार्रवाई की। पुलिस के अनुसार योगेश्वर पिता तुलसी टोण्डे, उम्र 25 वर्ष, निवासी लालपुर, थाना पांडातराई के खिलाफ आबकारी एक्ट की धारा 36(सी) के तहत प्रकरण दर्ज किया गया। पुलिस ने शराब पिलाने की सुविधा उपलब्ध कराने के मामले में नियमानुसार कार्रवाई की।
कबीरधाम पुलिस के अनुसार जिले में अवैध शराब की बिक्री और शराब से जुड़ी अन्य गतिविधियों पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। पुलिस का कहना है कि अवैध शराब कारोबार के साथ-साथ सार्वजनिक स्थानों पर शराब सेवन और लोगों को शराब पिलाने की सुविधा उपलब्ध कराने वालों के खिलाफ भी आबकारी एक्ट की संबंधित धाराओं के तहत कार्रवाई की जाएगी।
पुलिस द्वारा की गई इन तीन कार्रवाइयों में आबकारी एक्ट की धारा 34(1)(ख), 36(च)(1) और 36(सी) के तहत प्रकरण दर्ज किए गए हैं। पुलिस के मुताबिक जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखने और अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए इस तरह की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। पुलिस ने लोगों से भी अपील की है कि वे अवैध शराब की बिक्री या सार्वजनिक स्थानों पर शराब से जुड़ी गतिविधियों की जानकारी पुलिस को दें, ताकि नियमानुसार कार्रवाई की जा सके।