रायपुरा में 2204 वर्गफीट अवैध निर्माण पर चला निगम का बुलडोजर, विभिन्न वार्डों में 8500 रुपये का ई-चालान

रायपुर नगर निगम ने जोन-8 के वार्ड-69 स्थित रायपुरा क्षेत्र में लगभग 2204 वर्गफीट में किए जा रहे अवैध निर्माण को ध्वस्त किया। साथ ही अन्य वार्डों में सड़क बाधा, सी एंड डी मटेरियल और ग्रीन नेट उल्लंघन पर कार्रवाई करते हुए 8500 रुपये का ई-चालान वसूला गया।

Jul 23, 2026 - 10:53
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रायपुरा में 2204 वर्गफीट अवैध निर्माण पर चला निगम का बुलडोजर, विभिन्न वार्डों में 8500 रुपये का ई-चालान

UNITED NEWS OF ASIA. अमृतेश्वर सिंह, रायपुर l रायपुर नगर निगम ने शहर में अवैध निर्माण और नगर निगम के नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ अभियान तेज कर दिया है। इसी क्रम में नगर निगम के जोन-8 अंतर्गत माधवराव सप्रे वार्ड क्रमांक-69 के रायपुरा क्षेत्र में लगभग 2204 वर्गफीट में किए जा रहे अवैध निर्माण को ध्वस्त करने की कार्रवाई की गई। इसके साथ ही जोन क्षेत्र के अन्य वार्डों में सड़क बाधा, सी एंड डी (कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन) मटेरियल और ग्रीन नेट से जुड़े नियमों के उल्लंघन पर कार्रवाई करते हुए 8500 रुपये का ई-चालान भी जारी किया गया।

नगर निगम आयुक्त संबित मिश्रा के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई। अभियान का संचालन जोन-8 की जोन कमिश्नर राजेश्वरी पटेल के मार्गदर्शन में किया गया। कार्रवाई के दौरान कार्यपालन अभियंता अतुल चोपड़ा, सहायक अभियंता अमन चंद्राकर, अनुराग पाटकर, उप अभियंता लोचन चौहान तथा नगर निवेश विभाग की टीम मौके पर मौजूद रही।

नगर निगम के अनुसार रायपुरा क्षेत्र में बिना निर्धारित अनुमति के बड़े पैमाने पर निर्माण कार्य किया जा रहा था। शिकायत और जांच के बाद निर्माण को अवैध पाए जाने पर निगम की टीम ने मौके पर पहुंचकर निर्माण को हटाने की कार्रवाई की। इस दौरान आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था भी सुनिश्चित की गई ताकि आसपास के लोगों को किसी प्रकार की असुविधा न हो।

अभियान के दौरान नगर निगम ने जोन-8 के अन्य वार्डों में भी निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान सड़क पर निर्माण सामग्री फैलाने, सी एंड डी मटेरियल का अनुचित ढंग से भंडारण करने तथा निर्माण स्थलों पर ग्रीन नेट का उपयोग नहीं करने जैसे मामलों में कार्रवाई की गई। नियमों का उल्लंघन करने वालों से कुल 8500 रुपये का ई-चालान वसूला गया।

नगर निगम अधिकारियों ने बताया कि निर्माण कार्य करने वाले सभी व्यक्तियों और संस्थाओं को नगर निगम के निर्धारित नियमों का पालन करना अनिवार्य है। निर्माण सामग्री सड़क पर रखने, ग्रीन नेट का उपयोग नहीं करने अथवा बिना अनुमति निर्माण करने पर निगम की ओर से लगातार कार्रवाई की जाएगी।

नगर निगम प्रशासन ने नागरिकों और भवन निर्माताओं से अपील की है कि वे निर्माण कार्य शुरू करने से पहले आवश्यक स्वीकृतियां प्राप्त करें और निर्माण के दौरान सभी सुरक्षा मानकों एवं नगर निगम के दिशा-निर्देशों का पालन करें। इससे न केवल दुर्घटनाओं की आशंका कम होगी बल्कि शहर की यातायात व्यवस्था और स्वच्छता भी प्रभावित नहीं होगी।

रायपुर नगर निगम का कहना है कि शहर में अवैध निर्माण, सड़क अतिक्रमण और निर्माण संबंधी नियमों के उल्लंघन के खिलाफ अभियान आगे भी निरंतर जारी रहेगा। निगम प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि शहरी विकास, सुव्यवस्थित निर्माण और नागरिक सुविधाओं को प्राथमिकता देते हुए नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध भविष्य में भी सख्त कार्रवाई की जाएगी।