कवर्धा में स्कूली बच्चों की सुरक्षा पर पुलिस सख्त, क्षमता से अधिक बच्चे बैठाने वाले तीन वाहनों पर 7,500 रुपये का जुर्माना

कबीरधाम जिले के रेंगाखार थाना क्षेत्र में निर्धारित क्षमता से अधिक स्कूली बच्चों का परिवहन करने वाले तीन वाहनों के खिलाफ पुलिस ने चालानी कार्रवाई की। मोटरयान अधिनियम के तहत तीनों वाहन चालकों पर कुल 7,500 रुपये का जुर्माना लगाया गया। पुलिस ने वाहन चालकों और अभिभावकों से बच्चों की सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करने तथा यातायात नियमों का पालन करने की अपील की है।

Oct 13, 2026 - 19:41
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कवर्धा में स्कूली बच्चों की सुरक्षा पर पुलिस सख्त, क्षमता से अधिक बच्चे बैठाने वाले तीन वाहनों पर 7,500 रुपये का जुर्माना

UNITED NEWS OF ASIA. सौरभ नामदेव, कवर्धा। कबीरधाम जिले में स्कूली बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और यातायात नियमों का पालन कराने के लिए पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। इसी क्रम में रेंगाखार थाना क्षेत्र में निर्धारित क्षमता से अधिक स्कूली बच्चों को बैठाकर परिवहन करने वाले तीन वाहनों के खिलाफ पुलिस ने चालानी कार्रवाई की है। इनमें सवारी वैन और स्कॉर्पियो सहित कुल तीन वाहन शामिल हैं। पुलिस ने तीनों वाहन चालकों पर मोटरयान अधिनियम के तहत कुल सात हजार पांच सौ रुपये का जुर्माना लगाया है।

पुलिस के अनुसार, रेंगाखार थाना क्षेत्र में जांच के दौरान तीन वाहनों में निर्धारित क्षमता से अधिक स्कूली बच्चों को बैठाकर ले जाते हुए पाया गया। बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पुलिस ने तत्काल वाहनों को रुकवाया और संबंधित चालकों को नियमों की अनदेखी से होने वाले संभावित खतरों के बारे में समझाइश दी। पुलिस ने बच्चों को सुरक्षित तरीके से उनके घर पहुंचाने की व्यवस्था सुनिश्चित करने के बाद वाहन चालकों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की।

कार्रवाई के दौरान पहले वाहन पर दो हजार चार सौ रुपये, दूसरे वाहन पर दो हजार सात सौ रुपये और तीसरे वाहन पर दो हजार चार सौ रुपये का जुर्माना लगाया गया। इस तरह तीनों वाहनों के खिलाफ कुल सात हजार पांच सौ रुपये की चालानी कार्रवाई की गई। पुलिस ने स्पष्ट किया कि स्कूली बच्चों के परिवहन में निर्धारित क्षमता और सुरक्षा नियमों का पालन करना आवश्यक है।

बच्चों की सुरक्षा सर्वोपरि, नियम तोड़ने वालों पर होगी कार्रवाई

कबीरधाम पुलिस का कहना है कि कार्रवाई का उद्देश्य केवल यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों पर जुर्माना लगाना नहीं, बल्कि बच्चों के लिए सुरक्षित परिवहन व्यवस्था सुनिश्चित करना भी है। निर्धारित क्षमता से अधिक बच्चों को वाहन में बैठाकर ले जाने से दुर्घटना की स्थिति में गंभीर परिणाम हो सकते हैं। अधिक बच्चों के बैठने से वाहन में संतुलन, बैठने की जगह और आपात स्थिति में सुरक्षित बाहर निकलने जैसी समस्याएं पैदा हो सकती हैं।

पुलिस ने वाहन चालकों को निर्देशित किया है कि वे सुविधा या जल्दबाजी के नाम पर सुरक्षा मानकों की अनदेखी न करें। बच्चों को स्कूल लाने और ले जाने के दौरान वाहन की निर्धारित क्षमता का पालन करें तथा उनकी सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दें। यातायात नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर आगे भी नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

अभिभावकों से भी सतर्क रहने की अपील

कबीरधाम पुलिस ने अभिभावकों से अपील की है कि वे बच्चों को स्कूल लाने-ले जाने वाले वाहनों की स्थिति, निर्धारित क्षमता और सुरक्षा नियमों पर विशेष ध्यान दें। अभिभावक यह सुनिश्चित करें कि बच्चों को क्षमता से अधिक भरे वाहनों में स्कूल न भेजा जाए। यदि किसी वाहन में नियमों का उल्लंघन दिखाई देता है, तो संबंधित विभाग या पुलिस को इसकी सूचना दें।

पुलिस ने आम नागरिकों, वाहन चालकों और अभिभावकों से सहयोग की अपील करते हुए कहा कि बच्चों की सुरक्षित यात्रा सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। यातायात नियमों का पालन करके और सुरक्षा मानकों को प्राथमिकता देकर संभावित दुर्घटनाओं से बचा जा सकता है। कबीरधाम पुलिस ने स्पष्ट किया है कि स्कूली बच्चों की सुरक्षा से जुड़े मामलों में लापरवाही और यातायात नियमों के उल्लंघन के खिलाफ नियमानुसार प्रभावी कार्रवाई जारी रहेगी।