कबीरधाम में नवरात्रि पर पुलिस अलर्ट, जुआ खेलते 3 आरोपी गिरफ्तार; शराब से जुड़े 10 मामलों में कार्रवाई

नवरात्रि पर्व के दौरान शांति और सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए कबीरधाम पुलिस ने असामाजिक गतिविधियों के विरुद्ध कार्रवाई तेज कर दी है। 10 से 12 अक्टूबर 2026 के बीच जुआ प्रतिषेध अधिनियम और आबकारी अधिनियम के तहत कुल 10 प्रकरण दर्ज किए गए। पांडातराई क्षेत्र में जुआ खेलते तीन आरोपियों को पकड़ा गया। पुलिस ने 1,400 रुपये नकद और 52 पत्ती ताश जब्त की। सार्वजनिक स्थानों पर शराब सेवन और लोगों को शराब पिलाने की सुविधा उपलब्ध कराने के मामलों में भी कार्रवाई की गई।

Oct 13, 2026 - 16:33
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कबीरधाम में नवरात्रि पर पुलिस अलर्ट, जुआ खेलते 3 आरोपी गिरफ्तार; शराब से जुड़े 10 मामलों में कार्रवाई

UNITED NEWS OF ASIA. सौरभ नामदेव, कवर्धा। नवरात्रि पर्व के दौरान जिले में शांति, सौहार्द और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए कबीरधाम पुलिस सतर्क है। श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने और असामाजिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में लगातार निगरानी की जा रही है। पुलिस ने 10 से 12 अक्टूबर 2026 के बीच जुआ प्रतिषेध अधिनियम और आबकारी अधिनियम के तहत कुल 10 प्रकरण दर्ज किए हैं। इन कार्रवाइयों में जुआ खेलते तीन आरोपियों को पकड़ा गया, जबकि सार्वजनिक स्थानों पर शराब सेवन और लोगों को शराब पिलाने की सुविधा उपलब्ध कराने के मामलों में भी कार्रवाई की गई।

पुलिस अधीक्षक कबीरधाम जितेन्द्र कुमार यादव ने जिले के सभी थाना और चौकी प्रभारियों को अपने-अपने क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत रखने, असामाजिक गतिविधियों पर नजर बनाए रखने और शांति व्यवस्था प्रभावित करने वालों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।

पांडातराई क्षेत्र में जुआ खेलते तीन आरोपी पकड़े गए

पुलिस के अनुसार, थाना पांडातराई क्षेत्र के ग्राम महली में कबराटोला खार रोड पर रुपये-पैसों का दांव लगाकर 52 पत्ती ताश से जुआ खेलने के मामले में शिवा साहू, अजय साहू और छोटू साहू के विरुद्ध कार्रवाई की गई। इस मामले में छत्तीसगढ़ जुआ प्रतिषेध अधिनियम, 2022 की धारा 3(2) के तहत अपराध क्रमांक 171/26 दर्ज किया गया। पुलिस टीम ने मौके से 1,400 रुपये नकद और 52 पत्ती ताश जब्त की। आरोपियों के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई के बाद उन्हें न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने वालों पर कार्रवाई

थाना पंडरिया क्षेत्र में सामुदायिक भवन के पास सार्वजनिक स्थान पर शराब सेवन करने के मामले में भगवानदास बंजारे और अर्जुन जांगड़े के विरुद्ध आबकारी अधिनियम की धारा 36(च)(1) के तहत अपराध क्रमांक 213/26 और 214/26 दर्ज किए गए।

इसी तरह, थाना कवर्धा क्षेत्र के पुराने बस स्टैंड पर सार्वजनिक स्थान पर शराब पीने के मामले में हर्ष राव के विरुद्ध अपराध क्रमांक 464/26 दर्ज किया गया। राजनांदगांव बायपास पर शराब सेवन करते पाए जाने पर प्रहलाद निषाद के विरुद्ध अपराध क्रमांक 467/26 के तहत कार्रवाई की गई। दोनों मामलों में आबकारी अधिनियम की संबंधित धारा के तहत प्रकरण दर्ज किए गए।

शराब पिलाने की सुविधा देने वालों पर भी कार्रवाई

थाना सहसपुर लोहारा क्षेत्र के शांतिनगर स्थित ईरीमकसा तिराहा पर लोगों को शराब पिलाने की सुविधा उपलब्ध कराने के मामले में मंगेलाल पटेल के विरुद्ध आबकारी अधिनियम की धारा 36(सी) के तहत अपराध क्रमांक 164/26 दर्ज किया गया।

थाना बोडला क्षेत्र के सारंगपुर रोड स्थित दुकान पर इसी तरह की गतिविधि के मामले में मितेश तिलकवार, हीरा यादव और मुकेश चंद्रवंशी के विरुद्ध क्रमशः अपराध क्रमांक 153/26, 154/26 और 155/26 दर्ज किए गए। वहीं, चौकी पोड़ी क्षेत्र में शराब दुकान के पास लोगों को शराब पिलाने की सुविधा उपलब्ध कराने के मामले में अब्दुल हबीब के विरुद्ध अपराध क्रमांक 156/26 दर्ज कर वैधानिक कार्रवाई की गई।

नवरात्रि में सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने पर जोर

कबीरधाम पुलिस ने स्पष्ट किया है कि नवरात्रि पर्व के दौरान जिले में शांति और सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए निगरानी जारी रहेगी। पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार सभी थाना और चौकी प्रभारी अपने क्षेत्रों में सक्रिय रहकर असामाजिक गतिविधियों पर कार्रवाई कर रहे हैं। पुलिस का उद्देश्य श्रद्धालुओं को सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराना और कानून-व्यवस्था बनाए रखना है।