पुलिस के अनुसार 22 सितंबर 2026 को मुखबिर से सूचना मिली थी कि झंडा चौक कवर्धा में एक व्यक्ति हाथ में लोहे की तलवार लेकर उसे लहरा रहा है और आने-जाने वाले लोगों तथा वहां मौजूद नागरिकों से गाली-गलौज करते हुए मारने की धमकी दे रहा है। सूचना मिलते ही सिटी कोतवाली पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और संदिग्ध व्यक्ति को तलवार लहराते हुए पकड़ लिया।
पूछताछ में आरोपी ने अपना नाम अनिस खान, पिता शुभराती खान, उम्र 20 वर्ष, निवासी वार्ड नंबर 02 रामनगर कवर्धा, थाना कवर्धा, जिला कबीरधाम बताया। पुलिस ने आरोपी के कब्जे में मौजूद तलवार के संबंध में अनुज्ञा पत्र या लाइसेंस प्रस्तुत करने के लिए धारा 94 बीएनएसएस के तहत नोटिस दिया। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने तलवार का कोई लाइसेंस नहीं होना बताया।
इसके बाद पुलिस ने आरोपी के कब्जे से एक लोहे की धारदार तलवार विधिवत जब्त कर सीलबंद किया। मामले में थाना सिटी कोतवाली में अपराध क्रमांक 411/2026 दर्ज करते हुए धारा 25 और 27 आर्म्स एक्ट के तहत वैधानिक कार्रवाई की गई। आरोपी अनिस खान को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।
न्यायालय के आदेश के बाद आरोपी को न्यायिक अभिरक्षा में जिला जेल कबीरधाम भेज दिया गया। पुलिस ने बताया कि सार्वजनिक स्थानों पर हथियार लेकर भय उत्पन्न करने, धमकी देने और कानून-व्यवस्था प्रभावित करने वाली गतिविधियों के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी।
यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक जितेन्द्र कुमार यादव के निर्देशन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हेमसागर सिदार और अमित कुमार पटेल के मार्गदर्शन तथा उप पुलिस अधीक्षक मुख्यालय आशीष शुक्ला के दिशा-निर्देशन में की गई। थाना प्रभारी सिटी कोतवाली निरीक्षक लालजी सिन्हा के नेतृत्व में पुलिस टीम ने कार्रवाई की। इसमें आरक्षक धमेन्द्र मेरावी और आरक्षक संतोष बांधेकर की महत्वपूर्ण भूमिका रही।