कवर्धा में सूरवीर देवार एक साल के लिए जिला बदर, 18 आपराधिक प्रकरण दर्ज होने के बाद प्रशासन की कार्रवाई

कबीरधाम जिले में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिला दण्डाधिकारी ने कवर्धा निवासी सूरवीर देवार के खिलाफ एक वर्ष के लिए जिला बदर का आदेश जारी किया है। वर्ष 2015 से 2023 के बीच उसके विरुद्ध 18 आपराधिक प्रकरण दर्ज होने और पूर्व में प्रतिबंधात्मक कार्रवाई के बावजूद सुधार नहीं होने का उल्लेख आदेश में किया गया है। आदेश के अनुसार, सूरवीर देवार को कबीरधाम सहित खैरागढ़-छुईखदान-गंडई, बेमेतरा और मुंगेली जिलों की सीमाओं से बाहर रहना होगा तथा सक्षम प्राधिकारी की वैधानिक पूर्व अनुमति के बिना एक वर्ष तक इन जिलों में प्रवेश नहीं करना होगा।

Oct 15, 2026 - 19:35
Oct 15, 2026 - 19:58
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कवर्धा में सूरवीर देवार एक साल के लिए जिला बदर, 18 आपराधिक प्रकरण दर्ज होने के बाद प्रशासन की कार्रवाई

UNITED NEWS OF ASIA. सौरभ नामदेव, कवर्धा। कबीरधाम जिले में कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने और आम नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जिला प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की है। जिला दण्डाधिकारी कबीरधाम ने कवर्धा के देवारपारा निवासी सूरवीर देवार, पिता सुशील देवार, के विरुद्ध एक वर्ष के लिए जिला बदर का आदेश पारित किया है। यह कार्रवाई छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम, 1990 की धारा 3 सहपठित धारा 5(ख) के तहत की गई है।

प्रशासन के अनुसार, सूरवीर देवार के विरुद्ध वर्ष 2015 से 2023 तक कुल 18 आपराधिक प्रकरण दर्ज होने का उल्लेख किया गया है। इन मामलों में संपत्ति संबंधी अपराध, गाली-गलौज, मारपीट, बलवा, सार्वजनिक स्थानों पर हथियार लहराकर भय उत्पन्न करने और अन्य आपराधिक गतिविधियों से संबंधित प्रकरण शामिल बताए गए हैं। संबंधित आदेश में यह भी उल्लेख किया गया है कि उसके विरुद्ध समय-समय पर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई, लेकिन इसके बावजूद उसके आचरण में अपेक्षित सुधार नहीं हुआ।

प्रशासन के समक्ष प्रस्तुत प्रकरण में कवर्धा नगर सहित विभिन्न क्षेत्रों में उसकी गतिविधियों का उल्लेख किया गया। आदेश के अनुसार, इन गतिविधियों से आम नागरिकों में भय का वातावरण बनने और लोगों के शिकायत करने तथा न्यायालय में साक्ष्य देने से हिचकिचाने जैसी परिस्थितियां सामने आईं। कानून-व्यवस्था पर संभावित प्रभाव और उपलब्ध तथ्यों को ध्यान में रखते हुए जिला दण्डाधिकारी ने जिला बदर की कार्रवाई का निर्णय लिया।

जारी आदेश के तहत सूरवीर देवार को कबीरधाम जिले के साथ-साथ खैरागढ़-छुईखदान-गंडई, बेमेतरा और मुंगेली जिलों की सीमाओं से बाहर रहने का निर्देश दिया गया है। आदेश के अनुसार, उसे एक वर्ष तक सक्षम प्राधिकारी की वैधानिक पूर्व अनुमति के बिना इन जिलों की सीमाओं में प्रवेश नहीं करना होगा। इस कार्रवाई का उद्देश्य संबंधित क्षेत्रों में शांति व्यवस्था बनाए रखना और नागरिकों के बीच सुरक्षा की भावना मजबूत करना बताया गया है।

अन्य असामाजिक तत्वों पर भी पुलिस की नजर

कबीरधाम पुलिस जिले में कानून एवं शांति व्यवस्था को प्रभावित करने वाली गतिविधियों में संलिप्त अन्य व्यक्तियों की जानकारी भी जुटा रही है। पुलिस के अनुसार, ऐसे व्यक्तियों को चिह्नित कर उपलब्ध तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। आवश्यक होने पर सक्षम प्राधिकारी के समक्ष जिला बदर की कार्रवाई के लिए प्रस्ताव भी प्रस्तुत किए जाएंगे।

पुलिस और जिला प्रशासन का कहना है कि जिले में सार्वजनिक शांति, नागरिकों की सुरक्षा और कानून-व्यवस्था बनाए रखना प्राथमिकता है। इसके लिए नियमों के तहत आवश्यक कदम उठाए जाते रहेंगे। प्रशासन की इस कार्रवाई को जिले में आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। हालांकि, जिला बदर का आदेश एक प्रशासनिक कार्रवाई है, जिसका आधार संबंधित प्रकरण में उपलब्ध तथ्यों और कानूनी प्रक्रिया को बताया गया है।