छिंदवाड़ा में अवैध बिजली करंट से युवक की मौत, दो आरोपी गिरफ्तार
मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले के मोहखेड़ थाना क्षेत्र में जंगली जानवरों से फसल बचाने के लिए खेत में लगाए गए अवैध बिजली करंट की चपेट में आने से प्रदीप तिरगाम की मौत हो गई। पुलिस जांच में दो आरोपियों की संलिप्तता सामने आने पर उन्हें गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया। पुलिस ने घटनास्थल से बिजली का तार और एक बांस जब्त किया है। मामले में भारतीय न्याय संहिता की धारा 105, 3(5) और एससी/एसटी एक्ट की धारा 3(2)(V) के तहत कार्रवाई की गई है।
UNITED NEWS OF ASIA. यज्ञराज पटेल, छिंदवाडा l मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में जंगली जानवरों से फसल बचाने के लिए खेत में अवैध रूप से बिजली का करंट प्रवाहित करने का मामला सामने आया है। मोहखेड़ थाना क्षेत्र में लगाए गए करंट की चपेट में आने से प्रदीप तिरगाम की मौत हो गई थी। मामले की जांच के बाद पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया है। पुलिस के अनुसार, आरोपियों ने मक्का की फसल को जंगली जानवरों से बचाने के उद्देश्य से खेत में जीआई तार फैलाकर उसमें बिजली का करंट प्रवाहित किया था।
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, 21 सितंबर 2026 को सूचना मिली थी कि लोहांगी निवासी प्रदीप पिता गोपाल तिरगाम की बिजली का करंट लगने से मृत्यु हो गई है। इसके बाद मोहखेड़ थाने में मर्ग कायम कर मामले की जांच शुरू की गई। जांच के दौरान सामने आया कि 20 सितंबर को शाम लगभग 4 बजे से रात 9 बजे के बीच यह घटना हुई थी। खेत की मेड़ से गुजरते समय प्रदीप तिरगाम खेत में लगाए गए जीआई तार के संपर्क में आ गए, जिससे उनकी मौत हो गई।
पुलिस जांच में आरोप सामने आया कि अशोक खौशी ने अपने खेत में जंगली जानवरों को रोकने के लिए जीआई तार लगाया था। वहीं, घनश्याम कासेकर ने अपने घर के बिजली कनेक्शन से तार जोड़कर खेत में लगाए गए लोहे के तार में करंट प्रवाहित किया था। पुलिस के अनुसार, इसी व्यवस्था के कारण खेत में करंट फैल गया और प्रदीप तिरगाम उसकी चपेट में आ गए। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक अजय पांडे और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आशीष खरे के निर्देशन में जांच एवं गिरफ्तारी के लिए टीम गठित की गई।
विवेचना के दौरान पुलिस ने अशोक खौशी, उम्र 54 वर्ष, निवासी महलपुर तथा घनश्याम कासेकर, उम्र 62 वर्ष, निवासी लोहांगी को आरोपी बनाया। पुलिस ने प्रकरण में भारतीय न्याय संहिता की धारा 105 एवं 3(5) तथा एससी/एसटी एक्ट की धारा 3(2)(V) के तहत अपराध दर्ज कर कार्रवाई की। घनश्याम कासेकर के मेमोरेंडम के आधार पर बिजली का तार जब्त किया गया। पुलिस ने घटनास्थल से खेत में लगाया गया बिजली का तार और एक बांस भी जब्त किया है।
मोहखेड़ थाना प्रभारी निरीक्षक सुनील उइके के नेतृत्व में की गई कार्रवाई में पुलिस टीम की महत्वपूर्ण भूमिका रही। आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया। पुलिस मामले में आगे की वैधानिक कार्रवाई कर रही है।
खेतों में जंगली जानवरों से फसल बचाने के लिए बिजली का खुला करंट प्रवाहित करना लोगों की जान के लिए गंभीर खतरा बन सकता है। ऐसी व्यवस्था से किसानों, ग्रामीणों और खेतों से गुजरने वाले लोगों के साथ पशुओं की जान भी जोखिम में पड़ सकती है। यह घटना खेतों में सुरक्षा के नाम पर अवैध बिजली कनेक्शन लगाने के खतरों को उजागर करती है।