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कंजेस में उसने कहा कि वह अपने घर से मामा के घर विश्वनाथगंज बाजार जा रही थी, उसी रास्ते में शिवम सरोज, मुन्नू, रफीक व तौफीक एकदम तफसीर जैसे बांधों ने अपने साइकिल को रोक लिया और उसे जबरन गंगेहड़ा जंगल ले गए और उससे सामूहिक कब्जा कर लिया ।
प्रतापगढ़ की विशेष पॉक्सो (यौन अपराध से बच्चों का अभियोग) अदालत ने सामूहिक बलात्कार के एक मामले में एक मामले में तीन महीने के अंदर सुनवाई पूरी करते हुए दायरा चार लोगों को मुकदमा चलाने की सजा सुनाई है और जुर्माना भी लगाया है। अभियोजन पक्ष के अनुसार 23 सितंबर 2022 की दोपहर 16 साल की लड़की रामापुर बाजार में गई थी। वापस नहीं आने पर उसकी खोज की वजह वह प्रयागराज-अयोध्या राजमार्ग पर स्थित गंजेड़ा जंगल के निकट अचेत राज्य में पायी गयी थी।
लड़की को मेडिकल कॉलेज लाया गया, जहां होश में आने पर पुलिस को दिए गए जमा में उसने कहा कि वह अपने घर से मामा के घर विश्वनाथगंज बाजार जा रही थी, उसी रास्ते में शिवम सरोज, मुन्नू, रफीक व तौफीक काफी तफसीर ने कहा उसकी साइकिल ने उसे रोक लिया और जबरन गांजेड़ा जंगल ले गया और उससे सामूहिक बलात्कार किया।
उसी के साथ पायल और 400 रुपये लूट लिए। विशेष अपर जज (पॉक्सो एक्ट) पंकज कुमार श्रीवास्तव ने दोनों को सुनने के बाद सोमवार को सत्र के चारों ओर शिवम सरोज, मुन्नू, रफीक और तौफीक को आरोप मानते हुए कठोर आधार दिया और 50-50 रुपये हजार जुर्माने की सजा सुनाई।
अस्वीकरण:प्रभासाक्षी ने इस खबर को निराशा नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआइ-भाषा की भाषा से प्रकाशित की गई है।
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