
उच्चतम न्यायालय: सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के नाम पर एक नोटिस जारी किया है जिसमें लिखा है कि वैवाहिक रेप के बारे में पूछताछ की गई है। नोटिस में लिखा है कि गैर-कानूनी बलात्कार को अपराध के दायरे में लाया या नहीं उठाया गया है।
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15 फरवरी तक मांगा जवाब:
गैरकानूनी बलात्कार को अपराध के दायरे में लाना को चाहिए कि नहीं वाले सवाल पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से 15 फरवरी तक जवाब देने को कहा है। कोर्ट 14 मार्च से इस मामले पर अंतिम सुनवाई करेगा। मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सभी पक्ष तीन मार्च तक लिखित याचिका दायर करें।
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सुनवाई के दौरान केंद्र की ओर से एलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि इस मामले का बड़ा असर होगा। कुछ महीने पहले ही इस मामले में हमने रेटिंग से विचार मांगे थे। हम इस मामले में पैर फैलाना चाहते हैं।
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