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मुख्तार अंसारी को तीन महीने में तीसरी सजा, एक्ट में 10 साल की जेल

मुख्तार अंसारी

एएनआई

महानतम अंसारी और उनके सहयोगी भीम सिंह को आज 10 साल कैद की सजा सुनाई गई। इन मामलों में एक कॉन्स्टेबल रघुवंश सिंह और गाजीपुर के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सहित अन्य की हत्या शामिल है।

उत्तर प्रदेश के गाजीपुर की एक अदालत ने हत्या और हत्या के प्रयास के पांच मामलों में मौत की सजा सुनाई अंसारी और उसके सहयोगी भीम सिंह को आज 10 साल की कैद की सजा सुनाई गई। इन मामलों में एक कॉन्स्टेबल रघुवंश सिंह और गाजीपुर के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सहित अन्य की हत्या शामिल है। इस फैसले को योगी आदित्यनाथ सरकार के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि के रूप में देखा जा रहा है, जिसने राज्य में माफिया राज को समाप्त करने का संकल्प लिया है। पिछले तीन महीने में मुख्तार अंसारी को यह तीसरी सजा है।

अपराध के खिलाफ अपराध की जीरो टॉलरेंस की नीति के कारण पुलिस आक्रामक रूप से अदालतों में मुकदमा चला रही है और गवाहों को धमकाने के लिए सुरक्षा प्रदान कर रही है। अंसारी पिछले कुछ सालों से यूपी के बांदा की जेल में बंद है और प्रवर्तन निदेशालय उससे पूछताछ कर रहा है। आरोपियों के खिलाफ 59 मामले हैं, जिनमें से 20 अदालतों में मुकदमा चल रहा है, जबकि अंसारी को आज सजा सुनाई गई। बदमाश और उसके नेटवर्क के 282 सदस्य राज्य में पुलिस कार्रवाई का सामना कर रहे हैं। 126 मामलों में एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है, जिनमें से 66 गुंडा एक्ट से संबंधित हैं। इसके अलावा अंसारी के पांच साथी गूंथे जा चुके हैं।

तीन महीने में तीसरा वाक्य

इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ बेंच ने 21 सितंबर को अंसारी को जेलर एसके अवस्थी को धमकाने और पिस्टल तन्ने के मामले में दोषी करार देने की सजा सुनाई थी। मामला 2003 का है, जब अवस्थी ने यह कहा कि प्राथमिक दर्ज किया गया था कि जेल में अंसारी से मिलने लोगों की तलाशी लेने का आदेश देने पर उन्हें धमकी दी गई थी। 23 सितंबर को इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने उन्हें 1999 के एक मामले में पीड़ित अधिनियम के तहत पांच साल की सजा सुनाई थी। कोर्ट ने 50 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया।

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