
श्रीकृष्णभूमि जन्म-शाही सहायतागाह मस्जिद विवाद
मूर: मूरत में भगवान श्रीकृष्ण की जन्मभूमि और शाही सिद्धांतों की नींव लगातार बढ़ती जा रही है। इस मामले में आज बघवार को श्रीकृष्ण जन्मभूमि ने न्यास के अध्यक्ष अधिवक्ता द्वारा दायर की गई याचिका पर एडीजी सिक्स कोर्ट की तीसरी बहस हुई। कोर्ट में जहां शाही सलाह की तरफ से वकील तनवीर अहमद ने बहस की तो सुन्नीव बोर्ड की तरफ से वकील निगम पैरवी की तरफ से।
कोर्ट सर्वे का आदेश जारी करें – जन्मभूमि पक्ष
सुनवाई के दौरान कोर्ट रूम में काफी देर तक बहस हुई। इस दौरान कृष्ण जन्मभूमि के पक्षकार महान प्रताप ने भी अपनी याचिका कोर्ट के सामने रखी। इस दौरान उन्होंने कोर्ट में निवेदन किया कि शाही आधार के लिए कोर्ट कमीशन द्वारा उनका वास्तविक सर्वेक्षण जारी किया जाए जिसके लिए कोर्ट जल्द से जल्द जारी करे। वहीं शाही सहायता की तरफ से वकील तनवीर अहमद ने कोर्ट में अपना पक्ष रखते हुए पहले CPC 7/11 आई अंडर केस की सुनवाई करने की गुहार लगाई।
20 मार्च को फैसला आएगा
सभी पक्षों को सुनने के बाद न्यायाधीश एडीजी सिक्स के द्वारा पूरे मामले पर प्रकाश डालते हुए अब आदेश जारी करने के लिए 20 मार्च की तारीख तय की गई है। कोर्ट के पक्ष में पासपोर्ट जारी होने से दो मार्च को उसका पता चलेगा।
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