नई दिल्ली: सीबीआई द्वारा दिल्ली शराब घोटाले में गिरफ्तारियां राज्य के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के सर्वोच्च न्यायालय से भी निराशा हाथ लगी है। सुप्रीम कोर्ट ने जमानत के लिए सीधे सुप्रीम कोर्ट ने याचिका दायर करने पर कड़ा तुख अपनाया है। इस याचिका पर सुनवाई कर रहे चीफ जस्टिस डी. चंद्रचूड़ और जस्टिस नरसिम्हा की याचिका ने कहा कि आप सीधे सुप्रीम कोर्ट क्यों आए?
यह एक अच्छा और बेरोजगार नहीं है – सुप्रीम कोर्ट
मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि जमानत के लिए आपके पास और भी कानूनी विकल्प हैं, लेकिन आप सीधे यहां आए, इसका क्या कारण है? आपने यहां अकाउंट्स 32 के तहत याचिका दायर की है। यह एक स्वस्थ और अच्छा प्रशासक नहीं है, जिसका सीधा सर्वोच्च न्यायालय का रुख है। वहीं जस्टिस नरसिम्हा ने कहा कि अगर कोई घटना दिल्ली में हो रही है तो इसका मतलब यह नहीं है कि आप सीधे सुप्रीम कोर्ट आएंगे। बेंच ने कहा कि आपके पास दिल्ली हाई कोर्ट का भी विकल्प है। उसे भी आजाना चाहिए।
सीबीआई ने सिसोदिया को रविवार को गिरफ्तार किया था
बता दें कि दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को कल रविवार को सीबीआई ने पूछताछ के लिए बुलाया था। जहां करीब 8 घंटे की पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद सीबी ने उन्हें सोमवार को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया था, जहां कोर्ट ने उन्हें 5 दिन की रिमांड पर भेज दिया था। इसके बाद इस फैसले के खिलाफ आज सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी।
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