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महाराष्ट्र में प्रतिबंधित कफ सिरप के 108 पेय के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है
पुलिस ने 2 फरवरी को मुंब्रा इलाके में तीन संदिग्ध लोगों को देखा था
भारतीय दंड संहिता और ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स अधिनियम के प्रासंगिक प्रासंगिकता के तहत मामला दर्ज किया गया
मुंबई। महाराष्ट्र के थाणे (ठाणे) जिले में पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है और उसका व्यवसाय बंद कर दिया है, खांसी की दवा की 108 पकड़ की है। एक अधिकारी ने रविवार को यह जानकारी दी। गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 2 फरवरी को मुंब्रा इलाके में तीन संदिग्ध लोगों को हाथों में लिए बैग में देखा था। मुंब्रा थाने के सहायक पुलिस निरीक्षक कृपाली बोरसे ने कहा कि पुलिस उनमें से दो को देख कर भाग गई, जबकि एक को पकड़ लिया गया।
पीटीआई के मुताबिक, अधिकारियों ने कहा कि पुलिस ने उनके पास से प्रतिबंधित कफ सिरप की 108 पाई पाईं, जिसे ब्रोकरेज ने बेचने की योजना बनाई थी। अधिकारियों ने कहा कि शेख निवासी अशरफ अब्दुल रज्जाक (21) के खिलाफ भारतीय दंड संहिता और ड्रग्स और कॉस्मेटिक्स अधिनियम के संबंध में प्रासंगिक प्राथमिकता के तहत मामला दर्ज किया गया था। उन्होंने कहा कि दो अन्य व्यक्तियों को पकड़ने का प्रयास किया जा रहा है। अधिकारियों ने कहा कि पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि तीनों लोगों के पास कफ सिरप का स्टॉक से आया और वे इसे कहां से बेचने की योजना बना रहे थे।
बता दें कि, WHO ने अफ्रीका के गाम्बिया में 66 छोटे बच्चों की मौत का आरोप भारत द्वारा लगाया गया था, जिसमें डॉक-1 मैक्स सिरप में एथिलीन ग्लाइकॉल घातक रासायनिक था, जिसे गाम्बिया में मौत के लिए जिम्मेदार ठहराया गया था। इसके बाद उज्बेकिस्तान में सिरप से 20 बच्चों की मौत हो गई थी। डब्ल्यूएचओ की चेतावनी के बाद, हरियाणा के सोनीपत ने मेडन फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड में तैयार होने वाले इन कफ सिरप के उत्पादन को स्वास्थ्य मंत्रालय ने अलर्ट कर दिया था।
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पहले प्रकाशित : 05 फरवरी, 2023, 12:29 IST