
UNITED NEWS OF ASIA. Elon Musk vs Indian Govt | एलन मस्क की सोशल मीडिया कंपनी X (पहले ट्विटर) ने भारत सरकार के खिलाफ कर्नाटक हाईकोर्ट में मुकदमा दायर किया है। कंपनी ने आरोप लगाया है कि सरकार IT एक्ट के जरिए गैरकानूनी तरीके से कंटेंट ब्लॉक कर रही है, जिससे प्लेटफॉर्म के संचालन पर असर पड़ रहा है।
कंपनी ने याचिका में कहा है कि IT एक्ट की धारा 79(3)(B) का इस्तेमाल एक अनियमित सेंसरशिप सिस्टम के रूप में किया जा रहा है, जो सुप्रीम कोर्ट के 2015 के श्रेया सिंघल मामले के फैसले का उल्लंघन करता है। कोर्ट ने कहा था कि कंटेंट ब्लॉक करने के लिए सिर्फ सक्षम अदालत के आदेश या धारा 69ए के तहत निर्धारित प्रक्रिया का पालन जरूरी है।
सुनवाई से पहले ब्लॉकिंग क्यों?
कंपनी का कहना है कि कंटेंट हटाने के लिए लिखित में कारण बताना जरूरी है और फैसला लेने से पहले उचित सुनवाई का प्रावधान होना चाहिए। एक्स ने तर्क दिया है कि धारा 79(3)(B) में कोई स्पष्ट नियम न होने के कारण अधिकारियों को मनमाने तरीके से कंटेंट ब्लॉक करने की शक्ति मिल रही है, जिससे प्लेटफॉर्म के संचालन में बाधा आ रही है।
AI चैटबॉट ‘Grok’ पर भी उठे सवाल
यह मामला ऐसे समय में सामने आया है, जब भारत सरकार ने एक्स के AI चैटबॉट Grok को लेकर सवाल खड़े किए हैं। सरकार ने कंपनी से सफाई मांगी है कि ग्रोक ने कुछ सवालों के जवाब में अशोभनीय भाषा का इस्तेमाल किया था।
कंपनी ने क्या मांगा?
कंपनी ने अदालत से अपील की है कि IT एक्ट की धारा 79(3)(B) को असंवैधानिक घोषित किया जाए और इसके तहत कंटेंट ब्लॉकिंग के आदेशों को अमान्य करार दिया जाए। साथ ही, कंपनी ने सेंसरशिप से जुड़ी प्रक्रियाओं को पारदर्शी बनाने की मांग की है।
क्या भारत सरकार और Elon Musk के बीच होगा बड़ा टकराव?
अब देखने वाली बात होगी कि हाईकोर्ट इस मामले पर क्या फैसला सुनाता है और भारत सरकार इस पर क्या रुख अपनाती है। यह मामला सोशल मीडिया की स्वतंत्रता और सरकारी नियंत्रण के बीच बड़ी बहस को जन्म दे सकता है।
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