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नाबालिग से शादी कर बनाए शारीरिक संबंध, कोर्ट ने सुनाई 12 साल की सजा – News18 हिंदी

रिपोर्ट – मृत्युंजय कुमार

बोकारो। बोकारो कोर्ट ने एक पाक्सो अधिनियम के मामले में एक पांचवीं सजा सुनाई है। 26 वर्षीय युवक ने नाबालिग से बहला-फुसलाकर शादी करने और इच्छा के खिलाफ शारीरिक संबंध बनाने का आरोप लगाया था। इस मामले में राजीव रंजन की अदालत ने आरोपी सूरज सूरज यादव को 12 साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाते हुए दो अलग-अलग धाराओं में 15000 का जुर्माना लगाया है।

2021 का मामला है

मामला हर हाल में थाना क्षेत्र का है। विशेष लोक अभियोजक राजीव रंजन सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि हरला थाना क्षेत्र में रहने वाली नाबालिग को पेटरवार थाना क्षेत्र के अंगवाली के रहने वाले सूरज को उर सूरज यादव ने 15 दिसंबर 2021 की सुबह 11 बजे बहला फुसलाकर शादी करने की बात से चार स्थित जगन्नाथ मंदिर ले जाया गया।

7 गवाहों ने कोर्ट में गवाही दी

उसने साथ में शादी की और वहीं से रामगढ़ ले जाकर किराए के मकान में रख लिया और नाबालिग की मर्जी के खिलाफ उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। इस मामले में हरला थाने में पंच के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था। इस मामले में 7 गवाहों की गवाही के बाद आज कोर्ट ने पांचवीं सजा सुनाई है।

टैग: बोकारो न्यूज, झारखंड न्यूज

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