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सीबीआईसी प्रमुख ने कहा, ऑनलाइन गेम पर लगेगा 28 फीसदी जीएसटी

ऑनलाइन गेम पर जीएसटी लगाएं- इंडिया टीवी हिंदी
फोटो:एमपीएल ऑनलाइन गेम पर जीएसटी लगाएं

सेंट्रल डिसऑर्डर बोर्ड (CBIC) के प्रमुख विवेक जौहरी ने शनिवार को कहा कि एक निश्चित परिणाम पर जीत के स्थायी होने से ऑनलाइन गेम (ऑनलाइन गेम) में स्टेक पर लगी पूरी राशि पर ही 28 प्रतिशत की दर से लगेगा (GST) । हालांकि ऑनलाइन गेम पर मिनिस्टर के ग्रुप (जीओएम) की रिपोर्ट पर गेस्ट काउंसिल की बैठक में चर्चा नहीं हो पाती है। लेकिन विवेक जौहरी ने कहा कि किसी ऑनलाइन गेम में खिलाड़ी की तरफ से दांव पर रकम लगाने पर ही 28 प्रतिशत की दर से कर लगाने की राय विभाग की है।

कोर्ट में बड़ी गेमिंग कंपनी पर चोरी टैक्स का मामला

सीबीआईसी के प्रमुख विवेक जौहरी की यह टिप्पणी इस लांछित से जबरदस्ती है कि ऑनलाइन गेमिंग की बड़ी कंपनी गेम्सक्राफ्ट टेक्नोलॉजी लिमिटेड (जीटीपीएल) का टैक्स चोरी का मामला अब भी न्यायालय में विचाराधीन है। गुप्त सूचना महानिदेशालय ने गत सितंबर में गेम्सक्राफ्ट को 21,000 करोड़ रुपये का भुगतान नहीं करने पर नोटिस जारी किया था।

स्टेक या सट्टे पर झपट कर राशि पर ही टैक्स
घोस्ट काउंसिल की बैठक में ऑनलाइन गेमिंग पर कोई नहीं मिलता है, सीबीआईसी के इस मामले में रहने वाले रवैये के बारे में पूछे जाने पर जौहरी ने कहा कि विभाग हिस्सेदारी या सट्टे पर झपटने वाली समूची राशि का फैसला पर ही 28 प्रतिशत की दर से टैक्स लगाने का विचार है, न कि केवल राशि पर। उन्होंने कहा, “गेमिंग को जुआ ही माना जाता है क्योंकि इसमें जीत की राशि एक निश्चित परिणाम पर समाप्त होती है।” ऑनलाइन गेमिंग पर जीओएम की रिपोर्ट दो दिन पहले सौंपी गई थी। ऐसी स्थिति में स्टेट्स को इसके फ्रीक्वेंसी पर नहीं दिया जा सकता जिससे काउंसिल की मीटिंग में इस पर चर्चा नहीं हो पाई।

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