
दिल्ली समाचार: केंद्रीय गृह मंत्रालय (एमएचए) ने केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) में पूर्व अग्निवीरों के लिए रिक्तियों के लिए 10 प्रतिशत विवरण की घोषणा की है। मंत्रालय ने एक सप्ताह पहले सीमा सुरक्षा बल (बीफ्रो) में भी उनके लिए ऐसा ही कदम उठाया था।
मंत्रालय ने अधिकतम आयु सीमा में छूट देने की भी सूचना जारी की है जो इस पर स्थायी रूप से नियुक्त करता है कि वह अग्निवीर के पहले ईमेल के हैं या बाद के फ्लैश के विवरण में कहा गया है कि पूर्व अग्निवीरों को शारीरिक दक्षता परीक्षा में भी छूट दी जाएगी। इसके लिए 1968 के अधिनियम में संशोधन किया गया है। इस नोटिस में कहा गया है कि 10 प्रतिशत पोस्ट पूर्व अग्निवीरों के लिए रिजर्व होंगी।
आयु सीमा में पांच साल की छूट
गृह मंत्रालय की ओर से सूचना में कहा गया है कि पहले शटर के पूर्व अग्निवीरों को आयु सीमा में पांच साल की छूट दी जाएगी। उसी के साथ उसके बाद वाले अग्निवीरों के शटर को तीन साल की छूट दी जाएगी। सूचना के अनुसार, पूर्व अग्निवीरों को कोई भौतिक परीक्षण भी नहीं देना होगा। उन्हें फिजिकल टेस्ट में भी छूट मीलेगी।
बता दें कि, पिछले साल सेंटर सरकार ने अग्निवीर योजना की घोषणा की थी। इस योजना में चार साल की नौकरी का प्रावधान किया गया है। इसके तहत जो भी युवा सेना में भर्ती होते हैं, उन्हें अग्निवीर कहा जाएगा। सरकार की इस योजना के अनुसार, जो भी युवा अग्निवीर लक्ष्यों के तहत सेना में शामिल होंगे, उनमें से 75 प्रतिशत युवा चार साल के बाद नौकरी में आ जाएंगे। बाकी बचे 25 प्रतिशत युवाओं को आगे सेना में मौका दिया जाएगा। इसके लिए टेस्ट पास करना होगा। जो 75 प्रतिशत युवा चार साल की सेवा के बाद सेना से हानिकारक होंगे। उन्हें दूसरी जगह नौकरी में भी सरकार मदद देती है।



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