
UNITED NEWS OF ASIA. बलरामपुर | 2003-04 में कामेश्वरपुर और रामचंद्रपुर सहकारी समितियों में धान खरीदी में हुई गड़बड़ी के मामले में 20 साल बाद जिला अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने 17 दोषियों को कारावास की सजा के साथ-साथ जुर्माना भी लगाया है। इस मामले में रामानुजगंज नगर पालिका अध्यक्ष रमन अग्रवाल के सगे भाई और चाचा भी दोषी पाए गए हैं।
किसान धान बेचने आए थे, लेकिन गड़बड़ी के कारण उनकी बिक्री की राशि दोषियों के खातों में जमा हो गई। असल में, कागजों में ही धान खरीदी की गई थी, जबकि वास्तविक रूप से किसानों को उनका पैसा नहीं मिला।
अदालत ने दोषियों को तीन-तीन साल की सजा और 500-500 रुपए जुर्माना लगाने का आदेश दिया है। इस मामले की जांच कलेक्टर के आदेश पर खाद्य विभाग के अधिकारियों ने की थी, जिसके आधार पर एफआईआर दर्ज की गई थी। पहले 2018 में सजा सुनाई गई थी, लेकिन आरोपियों ने ऊपरी अदालत में अपील की थी। अब अपील खारिज करते हुए रामानुजगंज जिला न्यायालय ने सजा सुनाई है।
इस फैसले के बाद यह साबित हुआ कि देर से ही सही, न्याय में कोई भी अंधेरा नहीं होता।



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