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सुप्रीम कोर्ट ने की तल्ख टिप्पणी
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को सिक्किम की एक महिला को लगे हुए अधिनियम के तहत छूट से बाहर रखने के मामले पर सुनवाई कर रही थी। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान बेहद तल्ख टिप्पणी की है। सिक्किम की महिला को आरोपित अधिनियम के तहत छूट से बाहर जाने को न्यायालय ने शुक्रवार को ”भेदभावपूर्ण और असंवैधानिक” बताया। कोर्ट ने कहा, “क्योंकि महिला ने 1 अप्रैल, 2008 के बाद एक गैर-सिक्किम व्यक्ति से शादी की थी, इसलिए उसे अधिनियम के तहत छूट से बाहर रखना, ये भेदभावपूर्ण और असंवैधानिक है।”
“महिला किसी की जागीर नहीं है…”
न्यायमूर्ति एम.आर. शाह और न्यायमूर्ति बी.वी. नागरिकता की याचिकाकर्ता ने कहा कि महिला किसी की जागीर नहीं है और उसकी खुद की एक पहचान है, सिक्किम की महिला को इस तरह की छूट से बाहर करने की कोई उपयोगिता नहीं है। पीठ ने कहा, ”इसके अलावा, यह कदम स्पष्ट रूप से भारतीय संविधान के लेखा-जोखा 14, 15 और 21 से प्रभावित है। भेदभाव लैंगिक आधार पर है, जो भारत के संविधान के लेखों 14, 15 और 21 का पूर्ण उल्लंघन है।” पीठ ने कहा, ”इस बात पर ध्यान दिया जाना चाहिए कि सिक्किम के किसी व्यक्ति के लिए यह अपात्र होने का आधार नहीं है। हो सकता है कि अगर वह एक अप्रैल, 2008 के बाद एक गैर-सिक्किम व्यक्ति से शादी करता है।”
कोर्ट ने बताया- मनमाना और भेदभावपूर्ण
सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि 2008 के बाद एक गैर-सिक्किम व्यक्ति से शादी करने वाली सिक्किम की महिला को संलग्न अधिनियम की धारा 10 (26एएए) के तहत छूट के लाभ से विनष्ट करना, ”मनमाना, भेदभावपूर्ण और भारत के संविधान के नियम 14 का उल्लंघन है।” लेखपत्र 14 कानूनी विषम समानता से संबंधित है, जबकि लेखा 15 धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव को रोकने के लिए है, और लेखा 21 के तहत व्यक्तिगत जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार का प्रावधान है। शीर्ष अदालत ने यह फैसला ‘एसोसिएशन ऑफ ओल्ड सेटलर्स ऑफ सिक्किम’ और अन्य आवेदन अधिनियम, 1961 की धारा 10 (26AAA) को रद्द करने के अनुरोध पर एक याचिका दायर की।
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