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भदौरिया के मुताबिक, हत्या के मामले में पुलिस ने राम नरेश के छोटे भाई की पत्नी उमा और उसके प्रेमी सुरेश को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ अदालत में आरोप पत्र दायर किया था।
फतेहपुर। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले की एक विशेष अदालत ने उनके जेठ और जेठानी की हत्या के आरोप में एक महिला और उसकी प्रेमिका को उम्रकैद की सजा सुनाई है। सहायक शासकीय वकील देवेंद्र सिंह भदौरिया ने बताया कि हथगाम थाना क्षेत्र के केसरुआ गांव में चार जनवरी 2016 की रात राम नरेश और उनकी पत्नी विमला की जबरदस्त हमला कर हत्या कर दी गई थी। भदौरिया के मुताबिक, हत्या के मामले में पुलिस ने राम नरेश के छोटे भाई की पत्नी उमा और उसके प्रेमी सुरेश को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ अदालत में आरोप पत्र दायर किया था।
भदौरिया ने बताया कि अभियोजन और बचाव पक्ष के दावों की सुनवाई के बाद विशेष जिला एवं सत्र न्यायालय पॉक्सो (द्वितीय) के न्यायाधीश नित्या पांडेय ने उमा और आश्वासन को बुधवार को आयुकैद की सजा सुनाई। दोनों पर 25-25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। भदौरिया के मुताबिक, पुलिस ने अपने आरोप पत्र में बताया कि उमा और सुरेश के बीच प्रेम संबंध था, जिसका राम नरेश और उनकी पत्नी विरोध करते थे। इसी वजह से उमा और सूर्या ने युगल की हत्या कर दी थी।
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