
क्रिएटिव कॉमन
गरीब बादामीकर ने बताया कि शादी से पहले पत्नी टेम्पल थी। पत्नी ने यह भी स्वीकार किया कि वह अपनी मां के साथ किराए के मकान में रहती थी क्योंकि उसकी सास और ब्रह्मचारी ननद के साथ में कोई नहीं रहता था।
बेंगलुरु शहरी जिले के कईल शहर की एक महिला द्वारा दायर याचिका में कहा गया है कि एक पत्नी जो पहले टूल्स से थी, कानूनी रूप से अपने सामान के लिए खर्चों को पूरा करने के लिए कुछ प्रयास करने के लिए तैयार है और वह अपने पति से केवल सहायक प्रशिक्षक की मांग कर सकती है। महिला और उसके अब 11 साल के बेटे ने घरेलू हिंसा से महिला सुरक्षा अधिनियम 2005 की धारा 12 के तहत एक आवेदन में कहा कि गुजराता बोचा की मांग 2014 में मजिस्ट्रेट की अदालत का दरवाजा खटखटाया गया था। कोर्ट ने पति को निर्देश दिया, जो एक प्रोविज़न स्टोर है। पत्नी को भरण-पोषण के रूप में प्रति माह 10,000 रुपये और उनके नाबालिग बेटे को 5,000 रुपये प्रति माह का भुगतान करना होगा। इसके अलावा, पत्नी को मानसिक पीड़ा के कारण 3 लाख रुपये का नुकसान हुआ।
पति की अदालत में अपील के बाद 7 नवंबर, 2015 को एक सत्र में महिला को दिए गए विवरण में जाने वाले मासिक भरण-पोषण को 5,000 रुपये कर दिया गया और बिजनेस की राशि को 3 लाख रुपये से लेकर 2 लाख रुपये कर दिया गया, जबकि बच्चे को 5,000 रुपये दिए गए। रुपये के भरण-पोषण को स्थिर रखा गया। इस आदेश से व्यथित पत्नी को उसके बेटे के साथ उच्च न्यायालय में ले जाया गया। अपनी याचिका में महिला ने बिना किसी लॉजिक के गुजरात सचिवालय और सचिवालय में काम किया था। यह तर्क दिया गया कि वह और उसका नाबालिग बेटा दोनों अपना भरण-पोषण करने में असमर्थ हैं और उन्हें मजिस्ट्रेट के आदेश पर बहाल किया जाना चाहिए।
रिकॉर्ड पर मौजूद होटल की जांच के बाद ग्रांड बदामीकर ने बताया कि शादी से पहले पत्नी की तलाश थी। पत्नी ने यह भी स्वीकार किया कि वह अपनी मां के साथ किराए के मकान में रहती थी क्योंकि उसकी सास और ब्रह्मचारी ननद के साथ में कोई नहीं रहता था। कोर्ट ने कहा कि पति पर उसकी मां और ब्रह्मचारी बहन की जिम्मेदारी थी। बेशक, पत्नी अपनी शादी से पहले काम कर रही थी और दावा किया गया है कि शादी के बाद उसने अपनी नौकरी छोड़ दी थी। लेकिन इस बात का कोई प्रमाण नहीं है कि वह अब काम करने में अक्षम क्यों हैं। उसे अपने पति से पूरा भरण-पोषण नहीं मांगना चाहिए।
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