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मोदी सरनेम पर क्या था राहुल गांधी का बयान जिसमें कांग्रेस सांसद को मिली 2 साल की सजा? जिस मामले में राहुल गांधी को हुई 2 साल की सजा, जानिए क्या है वो मोदी सरनेम मानहानि मामला

छवि स्रोत: पीटीआई
कांग्रेसी सांसद गांधी को दो साल की सजा

राहुल गांधी को उनके एक बयान के लिए गुजरात सूरत सेशंस कोर्ट ने उन्हें दो साल की सजा सुनाई है। राहुल के खिलाफ मानहानि मामले में फैसला आ गया है। मोदी सरनेम को लेकर राहुल के खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज किया गया था, जिसके तहत जेटली को कोर्ट सेशन कोर्ट ने दोषी ठहराने के लिए दो साल की सजा सुनाई थी। कोर्ट ने धारा 504 के तहत राहुल गांधी को दोषी करार दिया है। इससे पहले राहुल गांधी तीन बार कोर्ट की अदालत में हाज़िर हो चुके हैं। लेकिन वो कौनसा दावा करता है कि किस वजह से राहुल गांधी इतनी बड़ी मुसीबत में फंस गए। हम आपको राहुल के उन बयानों के बारे में धारणाएं।

राहुल गांधी का क्या कहना है कि वो उल्लंघन करते हैं

वो साल 2019 था। लोकसभा चुनाव का समय था। कांग्रेस के लिए राहुल गांधी ताबड़ तोड़ रैलियां कर रहे थे। कर्नाटक के कोलार में राहुल गांधी एक बड़ी चुनावी रैली को संदेश दे रहे थे। इसी रैली के दौरान राहुल गांधी ने मोदी सरनेम को लेकर शपथ ग्रहण की थी। कर्नाटक की रैली में राहुल गांधी ने कहा था कि मोदी सरनेम वाले असली चोर क्यों होते हैं? राहुल गांधी ने कहा था कि नीरव मोदी, ललित मोदी और नरेंद्र मोदी का सरनेम कॉमन क्यों है। सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है?

पूर्णेश मोदी ने ठोका था मनहानि का दावा
राहुल गांधी के खिलाफ बीजेपी विधायक पूर्णेश मोदी ने सूरत में राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज किया था। उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी ने पूरे मोदी समाज को बदनाम किया। हालांकि राहुल गांधी ने कोर्ट में ऐसे बयानों से इनकार किया है। यहां पर ये भी बताएं कि इस मामले में राहुल गांधी भी तीन बार कोर्ट में पेश हो चुके हैं।

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