
इंडिया टीवी के संवाददाता योगेंद्र तिवारी के साथ वरिष्ठ वकील निकम।
मुंबई: सर्वोच्च न्यायालय ने गुरुवार को कहा कि पिछले साल 30 जून को महाराष्ट्र विधानसभा में बहुमत साबित करने के लिए राज्यपाल द्वारा दर्जकर्ताओं को ठाकरे को बुलाना सही नहीं था। हालांकि कोर्ट ने पूर्व की स्थिति बहाल करने से इनकार करते हुए कहा कि ठाकरे ने शक्ति परीक्षण से पहले ही इस्तीफा दे दिया था। कोर्ट के इस फैसले को पूरी तरह समझने के लिए इंडिया टीवी ने सीनियर अटॉर्नी निकम से बात की। निकम ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के फैसले में 3 मुख्य फैसले हैं और यह फैसला ही अंतिम फैसला है, लेकिन अब लार्जर जज फैसले सुनाते हैं।
‘सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपाल का अधिकार माना, लेकिन…’
ठाकरे और शिंदे सरकार के मामलों पर सर्वोच्च न्यायालय की बेंच ने आज पूरे मामले को बड़ी बेंच को भेज दिया है। जजमेंट पर इंडिया टीवी से बात करते हुए नागपुर में जिम्मेवार निकम ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के 3 कोड महत्वपूर्ण हैं। उन्होंने कहा, ‘राज्यपाल का अधिकार है ऐसा सुप्रीम कोर्ट मानता है। राज्यपाल ऐसा अधिवेशन बुला सकते हैं, यह भी सर्वोच्च न्यायालय ने माना है, लेकिन सरकार अल्पसंख्यक में आ गई थी, इसके राज्यपाल के पास कोई पुख्ता सबूत नहीं था।’
‘राज्यपाल ने विशेष सत्र बुलाया जो कि अवैध था’
निकम ने कहा, ‘कोई दृष्टि नहीं मिलती लेकिन वे नहीं देखते। राज्यपाल ने विशेष सत्र बुलाया जो कि अवैध था।’ उन्होंने कहा कि इस्तीफ़ा देने की वजह से फ़्लोट्रेडर की बहाली नहीं होने वाली थी। निकम ने कहा, ‘जो पॉलिटिकल पार्टी अपना काम करती है, उन्हें व्हिप जारी करने का अधिकार है। 16 पढ़ने के बारे में वक्ता ने निर्णय लेने के लिए कहा है। हालांकि कोर्ट ने स्पीकर को नो टाइम नहीं दिया है लेकिन वह चाहता है कि जल्द से जल्द सुनूं।’
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