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सांसदों और विधायकों के अधिकार पर फ्रीडम ऑफ स्पीच, क्या कहता है सुप्रीम कोर्ट का फैसला सांसद और देखने के अधिकार के ‘फ्रीडम ऑफ स्पीच’ के अधिकार पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या कहता है? यहां जानें

सुप्रीम कोर्ट- इंडिया टीवी हिंदी

छवि स्रोत: फ़ाइल
सर्वोच्च न्यायालय

नई दिल्ली: ‘फ्रीडम ऑफ स्पीच’ का जिक्र करते हुए आपने कई लोगों को सुना होगा। दरअसल कई बार बहस के दौरान ये बात सामने आती है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच यानी बोलने की आजादी सभी को है और ये अधिकारी हमें संविधान ने दिया है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को सांसदों और रहने वालों को ‘अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता’ के अधिकार के बारे में कुछ कहा है, जिसकी काफी चर्चा हो रही है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (3 जनवरी) को कहा कि सामूहिक जिम्मेदारी के सिद्धांत को लागू करते हुए भी जिम्मेदारियां और सांसद सहित किसी मंत्री द्वारा दिए गए बयानों के लिए परोक्ष तौर पर सरकार को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है।

जस्टिस एसए नजीर के अध्यक्ष और जस्टिस बी आर गवई, एएस बोपन्ना, वी रामासुब्रमण्यम और जस्टिस बी वी नागरत्ना की अध्यक्षता वाले पांच जजों की संविधान पीठ ने ये फैसला सुनाया। इसी पीठ ने एक दिन पहले 500 रुपये और 1000 रुपये के नोटों को बंद करने के लिए केंद्र सरकार के फैसले पर कायम रहा। निर्णय में कहा गया है कि संविधान के लेखा 19 (2) के तहत संक्षिप्तीकरण को छोड़कर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर कोई अतिरिक्त प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता है, जो लेखा 19 का पालन करता है।

क्या था मामला?

मामला किशोर कौशल बनाम उत्तर प्रदेश सरकार का है। ये 2016 का ब्राइट सिटी रेप की घटना से संबंधित है। उत्तर प्रदेश के अस्पष्ट राज्य मंत्री और समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान ने इस घटना को एक ‘राजनीतिक साजिश’ करार दिया था। इसके बाद कुछ लोगों ने आजम खान के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट के सामने एक याचिका दायर की और उन्हें बिना शर्त जोखिम का निर्देश देने की बात भी कही। कोर्ट ने यह भी कहा कि यह मामला राज्य की देनदारी और भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के संबंध में गंभीर चिंता पैदा करता है। इसके बाद इस मामले पर कई सवाल खड़े किए गए।

निर्णय क्या कहता है?

यहां एक महत्वपूर्ण सवाल यह था कि किसी सार्वजनिक व्यक्ति के भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार पर रोक लगाई जा सकती है। जिस पर अदालत ने फैसला सुनाया कि एक मंत्री द्वारा दिया गया एक बयान, भले ही राज्य के किसी भी मामले में या सरकार की सुरक्षा के लिए दिया गया हो, सामूहिक जिम्मेदारी के सिद्धांत को लागू करके उसके लिए सरकार को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है।

इसके अलावा, यह कहा गया कि नागरिकों के लेखपत्र 19 (अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता) और लेख 21 (जीवन के अधिकार) के उल्लंघन के लिए अदालत में याचिका दायर करने का अधिकार था, लेकिन मंत्री द्वारा दी गई नागरिकता नागरिकों के अधिकारों के साथ असंगत हो हो सकता है। ये आपकी कार्रवाई योग्य नहीं हो सकती है। लेकिन अगर यह एक सार्वजनिक अधिकारी द्वारा विफल या अपराध की ओर जाता है, तो इसके खिलाफ उपाय की मांग की जा सकती है।

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