मध्य प्रदेश के रीवा में अपनी प्रेमिका को बेरहमी से पीटने वाले युवक को पुलिस ने उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से गिरफ्तार किया है। सिर्फ यही नहीं प्रेमिका को पीटना युवक काफी भारी पड़ गया है। पुलिस ने इस मामले में सख्ती दिखाते हुए युवक के घर पर बुलडोजर चलाया है।
मध्य प्रदेश के रीवा में अपनी प्रेमिका के साथ मारपीट करने वाले युवक का वीडियो वायरल होने के बाद वो पुलिस की गिरफ्त में आ गया। वहीं अब पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए युवक के घर पर बुलडोजर कार्रवाई की है, जिसके बाद युवक का घर नेस्तनाबूद हो गया।
जानकारी के मुताबिक, पुलिस ने पंकज त्रिपाठी में कई पहलुओं में मामला दर्ज किया है जिसमें अपहरण और हमले की मुख्य धाराएं शामिल हैं। वहीं जिस युवक ने मारपीट का वीडियो वायरल किया है, उसके खिलाफ भी पुलिस ने कार्रवाई की है। युवक के खिलाफ आईटी एक्ट के तहत मामला दर्ज हुआ है।
जानकारी के अनुसार ये वीडियो रीवा जिले के मौगंज का है। यहां एक प्रेमी द्वारा प्रेमिका की बड़ी बेरहमी से पिटाई करने का वीडियो वायरल हुआ, जिसके बाद पुलिस ने घटना को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल, 24 दिसंबर को एक वीडियो में एक लड़का अपनी गर्लफ्रेंड से बड़ी बेरहमी से प्रचार कर रहा है और लेट-थूसे क्लिप आ रहा है। लड़के ने अपनी प्रेमिका को इस हद तक मैप किया कि वह अधमरी हो गई। वीडियो में प्रेमिका द्वारा मारे जाने की घटना से देखने वालों की रूह तक कांप गई लेकिन बदसूरत लड़के का दिल नहीं पसीजा।
सड़क किनारे अधमरी जाल में जा रहे हैं
अनुमंडल अधिकारी (एसडीओपी) नए दुबे ने कहा कि प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, पीड़िता ने अपने प्रेमी से कथित तौर पर शादी करने के लिए कहा था। प्रेमिका की बात सुनकर प्रेमी भड़क गया और उसने उसे रोड पर बड़े बेरहमी से ईमेल किया। इस दौरान प्रेमिका बेहोश हो गई और काफी देर तक सड़क किनारे लगी रही। जिसके बाद में पुलिस को सुचना दी। पुलिस ने स्पॉट पर पहुंचकर पीड़ितों को अस्पताल भर्ती कराया।
थाना प्रभार को सस्पेंड किया गया है
घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर पीड़ितों को अस्पताल में भर्ती कराया। इस मामले में धारा 151 के तहत कार्रवाई की गई थी। इस कार्रवाई को खाना परखने की बात कही गई। इस घटना का वीडियो जैसे ही वायरल हुआ इस मामले ने पकड़ा। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने पंकज त्रिपाणी के खिलाफ कई दायरों में मुकदमा दर्ज किया है। पंकज के खिलाफ धारा 294, 323, 366, 506, 37 के तहत आईटी एक्ट का मामला दर्ज किया गया है। वहीं इस मामले में थाना प्रभार श्वेता मौर्य पर गज गिरी है। आरोप है कि मामले की ग्रेविटेशन को ना समझे हुए श्वेता मौर्य ने सहने की कार्रवाई नहीं की और मामले को हल्का में लिया। उन्हें लाइन हाजिर कर दिया गया है।