डोमेन्स
सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के नए दिशानिर्देश जारी करने वाले विज्ञापनों को रोकने के लिए है।
साल 2025 तक सोशल मीडिया ‘इंफ्लुएंसर’ का बाजार लगभग 2,800 करोड़ रुपए हो जाने का अनुमान है।
बार-बार उल्लंघन किए जाने से जुर्माने की राशि 50 लाख रुपये तक बढ़ सकती है।
नई दिल्ली। सरकार ने सोशल मीडिया ‘इंफ्लुएंसर’ के लिए नई गाइडलाइन्स जारी की है। इसके अनुसार, अब इन्फ्लुएंसर के लिए किसी उत्पाद या सेवा का प्रचार करते समय उसके सभी ‘जुड़ाव’ और शामिल होना अनिवार्य होगा। अगर कोई भी इंफ्लुएंसर ऐसा नहीं करता है तो फिर उस ऐड को बैन करने जैसे सख्त कानूनी कदम उठाएंगे। सरकार के अनुसार, ये दिशानिर्देश क्षेत्र करने वाले विज्ञापनों पर रोक लगाने के साथ-साथ आम लोगों के अधिकारों की रक्षा के लिए जारी प्रयासों का हिस्सा हैं।
दरअसल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर किसी उत्पाद या सेवा के बारे में अपने राय लोगों को प्रभावित करने वालों को ‘इंफ्लुएंसर’ कहते हैं। साल 2025 तक सोशल मीडिया ‘इंफ्लुएंसर’ का बाजार लगभग 2,800 करोड़ रुपए हो जाने का अनुमान है। इस स्थिति से भी ये दिशानिर्देश काफी अहम माने जा रहे हैं।
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मशहूर ‘इंफ्लुएंसर’ और ‘ऑनलाइन’ मीडिया ‘इंफ्लूएंसर’ के बारे में नई गाइडलाइन उपभोक्ता मामलों के विभाग ने जारी किए हैं। उल्लंघन की स्थिति में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत भ्रम विज्ञापन के लिए निर्धारित जुर्माना लगाया जाएगा।
50 लाख तक अधिकतम
सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी (CCPA) विज्ञापनों के संबंध में विज्ञापनों के मैन्युफैक्चरर, एडवरटाइजर्स और इन्फ्लुएंसर पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगा सकती है। वहीं अगर इन अलर्ट का बार-बार उल्लंघन किया जाता है तो जुर्माना की राशि 50 लाख रुपये तक बढ़ाई जा सकती है। इसके अधिकार के अलावा किसी विज्ञापन का प्रचार करने वाले को एक साल तक किसी भी विज्ञापन से रोका जा सकता है, जिसे तीन साल तक अनुक्रमित भी किया जा सकता है।
उपभोक्ता मामलों के सचिव रोहित कुमार सिंह ने प्रेस कांफ्रेंस में कहा कि नए निर्देश उपभोक्ता अधिनियम के दायरे में जारी किए गए हैं, जो गैर-व्यावसायिक तरीकों और भ्रम विज्ञापनों के खिलाफ शिकायतों की सुरक्षा के लिए रूपरेखा प्रदान करता है। वे उम्मीद करते हैं कि ये निर्देश सोशल मीडिया पर असर डालने वाले ‘इंफ्लूएंसर’ के लिए एक निवारक व्यवस्था के रूप में काम करेंगे। उन्होंने कहा, ‘यह बेहद अहम है। साल 2022 में भारत में सोशल मीडिया इंफ्लूएंसर बाजार में 1,275 करोड़ रुपये का था। लेकिन वर्ष 2025 तक इसका लगभग 19-20 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि दर के साथ 2,800 करोड़ रुपये हो जाने की संभावना है।’
सोशल मीडिया पर प्रभाव डालने वाले इन्फ्लुएंसर की संख्या एक लाख से अधिक हो चुकी है और इंटरनेट का प्रसार बढ़ने के साथ ही इसमें तेजी से आने की उम्मीद है। उपभोक्ता मामलों के सचिव ने कहा, ‘ऐसी स्थिति में सोशल मीडिया’ इन्फ्लुएंसर’ को जिम्मेदारी से बर्ताव करने की जरूरत है। अब उन्हें उन उत्पादों या सेवाओं के बारे में उनकी सामान्य जानकारी होगी, जिसके लिए वे सोशल मीडिया पर विज्ञापन कर रहे हैं।’
इस लक्षिता पर सीसीपीए के मुख्य आयुक्त फंड खरे ने कहा कि किसी भी रूप में, प्रारूप या माध्यम में भ्रामक विज्ञापन करना कानूनन प्रतिबंधित है। इसी को ध्यान में रखते हुए सोशल मीडिया ‘इंफ्लुएंसर’ के लिए खुलासा करने की जरूरत है और उसके तरीकों के बारे में निर्देश जारी किए गए हैं।
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पहले प्रकाशित : 24 जनवरी, 2023, 16:51 IST