मुंबई: ‘एयर इंडिया’ की फ्लाइट में सिगरेट पीने और अभद्र व्यवहार करने के आरोप में गिरफ्तार आरोपियों को मुंबई की एक अदालत ने जेल भेज दिया। रत्नाकर करुणाकान्त द्विवेदी नाम के इस शख्स ने जमानत के लिए 25,000 रुपये देने से इनकार कर दिया और दावा किया कि भारतीय दंड संहिता की धारा के तहत न्यायिक केवल 250 रुपये है। फ्लाइट में रत्नाकर की बदमाशी का वीडियो सामने आया है। बता दें कि उन्हें ‘एयर इंडिया’ की लंदन-मुंबई फ्लाइट में 10 मार्च को वाशरूम में कथित तौर पर सिगरेट पीते हुए पाया गया था।
इजेक्शन देकर दिखावा किया गया रत्नाकर
रत्नाकर ने पहले शौचालय में कथित तौर पर सिगरेट पी ली, और जब उसे ऐसा करने से रोक दिया गया तो वह झड़ गया। उसे मजबूरन हाथ पैर बांधकर सीट पर खड़ा कर दिया गया और जब बहुत पर भी भारी बदमाशी नहीं रुकी तो उसे 2 इजेक्शन देकर शांत कर दिया गया। बाद में उसके खिलाफ मुंबई में जमीन होने पर सहार पुलिस स्टेशन में भारतीय दंड संहिता की धारा 336 (दूसरों के जीवन या व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरे में डालने का काम) के तहत मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया।
जानें, उस दिन फ्लाइट में क्या हुआ था
एफआईआर दर्ज करने वाले क्रू में शिल्पा के मुताबिक, 10 मार्च को लंदन से मुंबई के लिए फ्लाइट भरने वाली फ्लाइट AI 130 के टॉयलेट में धुएं की वजह से अलर्क बजने लगा। शिल्पा ने बाकी क्रू मेंबर की मदद से जब शौचालय के दरवाजे को खोला तो रत्नाकर द्विवेदी नाम का यात्री सी.जी मेहनत करता पाया गया। जब उसे ऐसा करने से मना किया गया तो वह बदतमीजी पर उतर गया। यही नहीं, उसने प्लेन के इमर्जेंसी डोर को खोलने की कोशिश की, और जब एक यात्री ने उसे बोलना चाहा तो रत्नाकर ने उस पर लात घूंसे से बज दिया।
इजेक्शन होने पर
इसके बाद क्रू मेंबर ने बाकी यात्रियों के साथ मिलकर रत्नाकर को पकड़ लिया और उसके हाथ-पैर बांधकर उसे एक सीट पर बैठा दिया। वह इतने पर भी नहीं मानते और पैर-पैर मारना शुरू कर दिए। इसके बाद फ्लाइट में एक क्रू मेंबर मौजूद था, जो डॉक्टर थे, उन्होंने उसे इज्ज़त देकर शांत कर दिया। 11 मार्च को फ्लाइट के मुंबई के सहार एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद क्रू मेंबर और सुरक्षाकर्मी रत्नाकर को पकड़कर सहार पुलिस स्टेशन ले गए जहां उनके खिलाफ आईपीसी की धारा 336 सहित विमान अधिनियम 1937 की धारा 21, 22, 25 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई।
‘मैं जमानत राशि नहीं दूंगा, जेल में डाल दो’
अदालत ने पंच रत्नाकर द्विवेदी को जमानत दे दी थी, लेकिन उसने जमानत राशि देने से इनकार कर दिया और सोमवार को अदालत ने कहा कि वह जेल जाने को तैयार है। कोर्ट ने कहा था कि उसने ऑनलाइन देखा है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 336 के तहत 250 रुपये का जुर्माना है और वह उसे देने को तैयार है, लेकिन वह 25,000 रुपये की जमानत राशि नहीं देगा। इसके बाद अंधेरी मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट ने सोमवार को उसे जेल भेज दिया।
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