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पंजाब में बजट सत्र पर बवाल, राज्यपाल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट आप

क्रिएटिव कॉमन

आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा ने कहा कि पंजाब सरकार को राज्य विधानसभा के बजट के फैसले को बुलाने के मुकदमों पर सुप्रीम कोर्ट का रूख करने के लिए “मजबूर” होना पड़ा।

पंजाब के राज्यपाल द्वारा बजट संबंधी कार्यवाही किए जाने के बाद आप सरकार ने सोमवार को सर्वोच्च न्यायालय के दरवाजे पर दस्तक दी। आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा ने कहा कि पंजाब सरकार को राज्य विधानसभा के बजट सत्र को बुलाने के मुकदमों पर सुप्रीम कोर्ट का रूख करने के लिए “मजबूर” पड़ा राज्यपाल क्योंकि इस संबंध में कैबिनेट के फैसले का जवाब नहीं दे रहे हैं। आप नेता ने कहा कि सोमवार सुबह उच्च न्यायालय में इस मामले का उल्लेख किया जाएगा।

पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित और भगवंत मान के नेतृत्व में आप सरकार के बीच गतिरोध गुरुवार को और बढ़ गया था, पुरोहित ने संकेत दिया था कि उन्हें सत्र बुलाने की कोई जल्दी नहीं है और वे राज्य को राजभवन के एक पत्र पर ‘अपमानजनक’ हैं उत्तर की याद। पंजाब कैबिनेट द्वारा पंजाब कैबिनेट द्वारा 3 मार्च को विधानसभा सत्र बुलाने का फैसला करने और राज्यपाल से लोकतंत्र बुलाने का अनुरोध करने के दो दिन बाद सुप्रीम मान को श्री पुरोहित का पत्र आया था।

चड्ढा ने ट्विटर पर कहा कि कैबिनेट की सलाह के अनुसार राज्यपाल को विधानसभा बुलानी है…. सत्र हमें पंजाब विधानसभा के बजट को बुलाने जैसी बुनियादी बातों पर सुप्रीम कोर्ट का रूख करने के लिए मजबूर होना पड़ा है। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले का उल्लेख किया जाएगा।

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