
UNITED NEWS OF ASIA. राहुल देव के निर्देश पर कोटपा एक्ट के तहत सार्वजनिक स्थानों में धुम्रपान करने तथा शैक्षणिक संस्थानों के आस-पास सिगरेट या अन्य तम्बाकू उत्पादों की बिक्री करने वालों के विरूद्ध लगातार कार्यवाही की जा रही है। इसी कड़ी में मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी डाॅ. देवेन्द्र पैकरा के मार्गदर्शन में प्रवर्तन दल द्वारा मुंगेली में 12 दुकानों में चालानी कार्यवाही कर 2300 रूपए की वसूली की गई और 10 दुकानों को चेतावनी दी गई। साथ ही नाबालिकों को तम्बाकू उत्पाद ना बेचने संबंधित विनाइल बोर्ड भी वितरण किया गया। इस दौरान औषधि निरीक्षक महेन्द्र देवागंन, सोशल वर्कर तंबाकू कार्यक्रम बलराम साकत, ओम साहू सहित आरक्षक संजय यादव उपस्थित थे।
उल्लेखनीय है कि कोटपा एक्ट 2003 की धारा 4 के तहत् सार्वजनिक स्थान में धुम्रपान पर प्रतिबंध, धारा 05 के तहत् सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पादो के ज्ञापन पर प्रतिबंध, धारा 06 नाबालिकों और शैक्षणिक संस्थानों के आस पास सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पादो की बिक्री पर प्रतिबंध, धारा 07, 08 एवं 10 बिना विशिष्ट स्वास्थ्य चेतावनियों के सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पादों के प्रतिबंध धारा 04 एवं 06 के तहत् 200 रूपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।
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